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Bihar News: पटना में 1 से 5 दिसंबर तक इन 5 चीजों पर रहेगा कड़ा बैन, गलती की तो सीधे जेल!

Bihar Assembly Winter Session 2025: बिहार में नई सरकार के गठन के बाद आगामी 1 से 5 दिसंबर 2025 तक चलने वाले विधानसभा शीतकालीन सत्र को लेकर पटना में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जिला प्रशासन ने इस दौरान राजधानी में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू कर दी है।

इसके तहत, सत्र के दौरान किसी भी प्रकार के प्रदर्शन, जुलूस, घेराव या सार्वजनिक विरोध कार्यक्रम पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह कदम विधानसभा की कार्यवाही को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने और शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक बताया गया है।

Bihar Assembly Winter Session 2025

शीतकालीन सत्र के दौरान लागू हुई धारा 163

बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र सोमवार (1 दिसंबर 2025) से शुरू होकर शुक्रवार (5 दिसंबर 2025) तक चलेगा। सत्र के दौरान, पटना सदर के अनुमंडल पदाधिकारी गौरव कुमार द्वारा जारी आदेश के तहत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू कर दी गई है। यह कदम विभिन्न राजनीतिक दलों और संगठनों द्वारा अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन की आशंका के मद्देनज़र उठाया गया है। यह धारा सुनिश्चित करेगी कि विधानसभा की कार्यवाही बिना किसी बाधा के संपन्न हो सके और राजधानी में शांति बनी रहे।

विरोध प्रदर्शन, जुलूस और हथियार प्रतिबंधित

धारा 163 लागू होने के साथ ही पटना में कई गतिविधियों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध प्रभावी हो गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का गैरकानूनी रूप से एकत्र होना, किसी भी प्रकार का जुलूस, घेराव, धरना या आक्रामक गतिविधि पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। इसके अलावा, जिला प्रशासन ने यह भी साफ किया है कि आग्नेयास्त्र, विस्फोटक सामग्री, फरसा, गड़ासा, भाला या छुरा जैसे किसी भी प्रकार के हथियार के साथ घूमना एक दंडनीय अपराध माना जाएगा।

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लाउडस्पीकर का उपयोग और सुरक्षा व्यवस्था

कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि बिना पूर्व अनुमति के लाउडस्पीकर का इस्तेमाल पूर्णतः निषिद्ध (prohibited) रहेगा। यह आदेश 1 दिसंबर से प्रभावी होकर 5 दिसंबर तक जारी रहेगा। सुरक्षा के लिहाज़ से विधानसभा परिसर और आसपास के क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षाबलों की तैनाती की जाएगी। साथ ही, सत्र के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी संभावित ट्रैफिक जाम या अव्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए संबंधित मार्गों पर एक विशेष ट्रैफिक नियंत्रण व्यवस्था लागू की जाएगी।

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प्रशासन ने क्या कहा?

पटना सदर के अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा जारी इस आदेश का मुख्य उद्देश्य विधानसभा की कार्यवाही को बिना किसी व्यवधान या बाधा के सफलतापूर्वक संपन्न कराना है। जिला प्रशासन ने ज़ोर देकर कहा है कि यह कदम राजधानी पटना में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक है। विभिन्न राजनीतिक विरोध प्रदर्शनों की आशंका को देखते हुए, धारा 163 के तहत लगाए गए प्रतिबंध सुरक्षा व्यवस्था और शहर की सामान्य कार्यप्रणाली को बनाए रखने के लिए एक निवारक उपाय हैं।

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