बिहार विधानसभा में शराबबंदी संशोधन बिल पास, जानिए क्या हुआ बदलाव
पटना, 30 मार्च: बिहार में जारी शराबबंदी कानून में नीतीश सरकार (Bihar government) ने बदलाव किया है। बिहार विधानसभा में बुधवार को बिहार मद्य निषेध और उत्पाद (संशोधन) विधेयक, 2022 (Bihar Prohibition and Excise (Amendment) Bill, 2022) पारित किया है। शराबबंदी संशोधन बिल के तहत अब पहली बार शराब पीकर पकड़े जाने पर जुर्माना देकर छूट सकेंगे।
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बिहार में शराबबंदी कानून में किए बड़े बदलाव वाले बिल को विधानसभा में पारित किया गया है। आबकारी मंत्री सुनील कुमार ने सदन में मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन विधेयक 2022 पेश किया, जिसको विधानसभा की हरी झंडी मिल गई है। इससे पहले इस बिल को नीतीश कैबिनेट ने पहले ही मंजूरी दे दी थी। अब विधेयक को राज्यपाल के पास भेजा जाएगा, जिसके बाद यह कानून का रूप लेगा।
संशोधित बिल के मुताबिक अब शराब के सेवल के बाद पहली दफा पकड़े जाने पर किसी को जेल नहीं जाना पड़ेगा। आरोपी शख्स मजिस्ट्रेट की ओर से जारी जुर्माना भरकर छोड़ा जा सकेगा। हालांकी जुर्माना नहीं देने पर जेल जाना पड़ सकता है। वहीं बार-बार शराब पीकर पकड़ाने जाने पर कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। अभी जुर्माने की राशि तय नहीं हुई है। वहीं संशोधित कानून में और क्या-क्या प्रावधान होंगे, विधेयक राज्य सरकार को इस श्रेणी के अपराधों के लिए कुछ दंड निर्धारित करने का अधिकार देता है।
दरअसल, बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर नीतीश सरकार को काफी फजीहत का सामना करना पड़ रहा है। राज्य में शराबबंदी के बाद हथकड़ शराब का भी काफी बोलबाला हो गया है। वहीं बड़ी संख्या में निर्दोष लोगों को शराबबंदी कानून के नाम पर जेल भेजने के भी आरोप लगाए जा रहे थे।
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वहीं इससे पहले बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और राजद नेता राबड़ी देवी ने पटना में सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि शराबबंदी कहां है? सब जगह तो (शराब) मिल ही रही है। सरकार सक्षम नहीं है, अगर सरकार सक्षम होती तो हम मदद करते। सरकार ने ही पूरी छूट दी हुई है। आपको बता दें कि बिहार में अप्रैल, 2016 से शराबबंदी लागू है।