ओडिशा: सरकार की पहल, शराब लाइसेंस शुल्क में आंशिक छूट
भुवनेश्वर, मई 22: नवीन पटनायक कैबिनेट ने शुक्रवार को शराब के लाइसेंसधारियों, भांग, ताड़ी और पचवई की दुकानों पर जून से दिसंबर, 2020 तक लाइसेंस शुल्क में आंशिक छूट देने का फैसला किया है। कैबिनेट की ओर से यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि उन्हें लॉकडाउन के कारण हुए नुकसान की भरपाई की जा सके।

पिछले साल कोविड-19 के कारण लगाए गए प्रतिबंधों को देखते हुए कई ऑन शॉप लाइसेंसधारक इस अवधि के दौरान सामान्य व्यवसाय करने में सक्षम नहीं थे और व्यवसाय से पर्याप्त लाभ नहीं कमा सके थे। जिसके बाद होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ ओडिशा (एचआरएओ) के अभ्यावेदन की जांच के बाद आबकारी विभाग ने ऑन शॉप शराब लाइसेंसधारियों को उनमें से प्रत्येक द्वारा उठाई गई शराब के मूल्य पर अर्जित लाभ मार्जिन को ध्यान में रखते हुए श्रेणीबद्ध राहत प्रदान करने का प्रस्ताव तैयार किया है।
स्टेट बेवरेजेज कॉरपोरेशन उनके द्वारा सरकार को भुगतान किए गए लाइसेंस शुल्क की तुलना में 613 ऑन शॉप लाइसेंसधारियों में से 364, 87 भांग, 65 ताड़ी और 6 पचवई दुकानों को आंशिक छूट प्रदान की गई। आपको बता दें कि कोरोना की वजह से हर वर्ग को काफी नुकसान झेलना पड़ा है। वहीं इसका असर शराब की दुकानों पर भी देखने को मिला है।












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