Bhopal News: अवैध कॉलोनी में परमिशन देने पर 20 आर्किटेक्ट के लाइसेंस कैंसिल, एक पर FIR दर्ज

नगर निगम भोपाल ने फीस में हेराफेरी करने और गलत तरीके से परमिशन देने पर आर्किटेक्ट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। निगम ने 20 आर्किटेक्ट का लाइसेंस निरस्त कर दिया है।

20 Municipal Corporation canceled the license of the architect for giving permission in illegal colony

राजधानी भोपाल में नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है। अवैध कॉलोनी में परमिशन देने पर 20 आर्किटेक्ट के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए। वहीं, एक आर्किटेक्ट पर एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। दरअसल इन आर्किटेक्टों ने ग्रीन बेल्ट की जमीन और अवैध कॉलोनियों में गलत तरीके से बिल्डिंग परमिशन दी थी।

हेराफेरी कर नगर निगम को पहुंचाया आर्थिक नुकसान

बताया जा रहा है कि इन्होंने निर्धारित फीस में हेराफेरी कर भोपाल नगर निगम को आर्थिक नुकसान पहुंचाया। जिसको लेकर जांच की गई थी। उसके बाद भी आर्किटेक्चर यह कार्रवाई की गई है। बता दे नगर निगम समय-समय पर निगम के प्राधिकृत वास्तुविदों द्वारा ऑफलाइन जारी गई भवन अनुमतियों का परीक्षण करता है। शिकायत मिलने पर जमीन की जांच की गई तो 21 प्राधिकृत वास्तुविदों ने मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 एवं भोपाल विकास योजना 2005 में प्रावधानित नियमों का उल्लंघन करते हुए t&cp के स्वीकृत अभिन्यास मानचित्र के विपरीत व खसरा की भूमियों/पट्टे की शासकीय भूमियों/ग्रीन बेल्ट की भूमियों और अवैध कालोनियों में परमिशन दे दी। इस तरह विकास योजना में निर्धारित प्रावधानों के अंतर्गत एमओएस और पार्किंग आदि का उल्लंघन करते हुए भवन अनुमति जारी की गई इसके अलावा प्राधिकृत वास्तुविदों ने शासन और नगर निगम भोपाल द्वारा निर्धारित राशियों की गणना में भी जानबूझकर हेराफेरी की, जिससे निगम को आर्थिक नुकसान हुआ।

करोड़ों रुपए का लगाया चूना

आर्किटेक्ट की हेराफेरी के चलते नगर निगम को करोड़ों रुपए का नुकसान होना सामने आया इसके चलते उन पर यह कार्रवाई की गई है। एक पर कोलार थाने में एफआइआर भी दर्ज कराई गई है।

नगर निगम के कमिश्नर ने दी जानकारी

भोपाल नगर निगम के कमिश्नर केवीएस चौधरी कोलसाहनी ने समीक्षा के दौरान जांच के निर्देश दिए थे जिसमें प्राधिकृत आर्किटेक्ट द्वारा साल 2016 से 31 मार्च 2021 तक ऑफलाइन माध्यम से प्रदाय की गई भवन अनुमतियों की नस्तियों का परीक्षण कराया गया। आर्किटेक्ट द्वारा निगम कुछ में कम जमा कराई गई राशि की अंतर राशि को निगम खाते में जमा कराए जाने के लिए संबंधित भवन स्वामियों को सूचना पत्र भेजे जा रहे हैं। जिन भवन स्वामियों द्वारा निर्धारित समय अवधि में अंतर राशि जमा नहीं कराई जाएगी तो निगम उन्हें प्रदाय की गई भवन अनुज्ञा स्थगित कर देगा। वर्तमान में कुल 80 भवन स्वामियों की भवन अनुमतियां स्थगित कर दी गई हैं। नस्तियों का परीक्षण व सूचना पत्र जारी करने के बाद ये कार्यवाही सतत रूप से जारी है।

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    300 वर्गमीटर तक भवन अनुज्ञा जारी करने का अधिकार

    जानकारी के अनुसार राजधानी भोपाल में 300 वर्गमीटर अर्थात (3200 वर्गफीट) तक के क्षेत्रफल के भूखंडों पर भवन अनुज्ञा जारी करने के लिए आर्किटेक्ट को प्राधिकृत किया गया है। इन वास्तु विधवा संरचना इंजीनियर को नगर पालिका निगम भोपाल सीमा अंतर्गत 300 वर्ग मीटर तक निगम 26(ख)(2) के अंतर्गत स्वीकृत भूखंडों पर भवन अनुमति प्रदान करने का प्रावधान है। उक्त प्रावधानों के अंतर्गत कुल 96 प्राधिकृत वास्तुविदो को लाइसेंस प्रदान किया गया है।

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