MP के शिक्षक अब ट्रांसफर के लिए मंत्री और विधायकों से नहीं लगवा पाएंगे सिफारिश, DPI ने जारी किया आदेश
अब MP के सरकारी स्कूलों के शिक्षक अपने ट्रांसफर के लिए मंत्रियों विधायकों की सिफारिश नहीं लगवा पाएंगे। डीपीआई ने जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी किए।
भोपाल, 5 अक्टूबर। मध्यप्रदेश में अब सरकारी स्कूलों के शिक्षक अपने ट्रांसफर के लिए मंत्रियों विधायकों की सिफारिश नहीं लगवा पाएंगे। इतना ही नहीं वरिष्ठ अधिकारियों से भी सिफारिश नहीं लगवा पाएंगे। दरअसल विभाग द्वारा ऐसे माध्यम से आने वाले आवेदनों को नस्तीबद्ध किया जा रहा है। लोक शिक्षण संचनालय (डीपीआई) के आयुक्त अभय वर्मा ने मंगलवार को इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश जारी कर दिए हैं। आयुक्त ने अपने निर्देश में शिक्षकों को हिदायत दी है कि जनप्रतिनिधियों के आवेदन नस्तीबद्ध किए जा रहे हैं।

ट्रांसफर के लिए सिर्फ ऑनलाइन आवेदन ही मान्य
डीपीआई आयुक्त ने बताया कि शिक्षक ट्रांसफर के लिए आवेदन सिर्फ ऑनलाइन ही करें। स्कूल शिक्षा विभाग सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए स्वैच्छिक ऑनलाइन स्थानांतरण प्रक्रिया चला रहा है। इसके लिए 30 सितंबर से आवेदन लेने शुरू किए गए। अगर किसी ने मंत्री और विधायक की सिफारिश लगवाई है तो ऐसे आवेदनों को नस्तीबद्ध किया जा रहा है।
यूनिक आईडी से करना होगा आवेदन
आयुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि आदेश में लिखा है कि स्थान तरण नीति में इस बात का उल्लेख है कि शिक्षकों को अपनी यूनिक आईडी और पासवर्ड के माध्यम से शिक्षा पोर्टल पर लॉगिन कर आवेदन करना होगा। पात्र आवेदकों को निर्धारित प्राथमिकता या वरीयता के आधार पर उनके चाहे स्थान पर स्कूल में वरीयता क्रम में उपलब्धता अनुसार रिक्त पद पर ट्रांसफर किया जाएगा।
गौरतलब है कि प्रदेश में शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर प्रभारी मंत्री और मंत्रियों के बंगले पर खासी भीड़ देखी जाती थी। लेकिन अब उनकी सिफारिश है किसी काम की नहीं रहेंगी क्योंकि डीपीआई द्वारा जारी आदेश यही बता रहा है। हालांकि इस संबंध में भी किसी मंत्री का बयान सामने नहीं आया है।












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