MP News: मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना, ऐसे आवेदन कर उठाएं स्कीम का लाभ
MP News: मध्यप्रदेश सरकार प्रदेश की विधवा महिलाओं के कल्याण के लिए कई तरह की योजना चला रही है। मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना भी प्रदेश सरकार की ऐसी ही योजनाओं में से एक है। इस योजना में विधवा महिलाओं को उनकी शादी के लिए प्रदेश सरकार वित्तीय सहायता देती है। इस योजना के तहत विधवा महिलाओं को दो लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह राशि सीधे ही लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाती है।
जानिए क्या है योजना की पात्रता
मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना में पात्र होने के लिए आवेदक का मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना जरूरी है। इसके साथ ही आवेदन करने वाली महिला आयकरदाता नहीं हो तो फिर वह इस योजना में आवेदन करने के लिए पात्र है। इसके साथ ही योजना में आवेदन करने के लिए 18 वर्ष से अधिक और 45 वर्ष से काम की आयु की महिला पात्र है।

ऐसे कर सकते हैं आवेदन
अगर आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाता, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, आय प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, आयु प्रमाण पत्र, ईमेल आईडी, राशन कार्ड आदि दस्तावेज मौजूद है तो फिर आप बिना किसी परेशानी के इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। इसमें आवेदन करने के लिए आपको जिला कलेक्टर, सामाजिक न्याय, संयुक्त संचालक तथा निशक्तजन जनकल्याण विभाग में अपने सभी जरूरी दस्तावेज के साथ पहुंचना होगा। उसे कार्यालय से अपनी विभाग केअधिकारी से मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना में आवेदन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म मांगना होगा। इस एप्लीकेशन में पूछी गई सभी जानकारी को आपको दर्ज करना होगा। साथ ही सभी जरूरी दस्तावेज को इस फार्म के साथ अटैच कर देना है। इसके बाद आपको फॉर्म को उसी जगह जमा करा देना है। जहां से अपने इस फॉर्म को लिया था। इसके बाद अधिकारियों की तरफ से आपका फॉर्म की जांच की जाएगी। इसके बाद आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।












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