सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने निपटने के लिए MP सरकार लाई नया कानून, जानिए इसके प्रावधान
भोपाल, 3 नवंबर। दंगाइयों, पथराव करने वालों और संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले पर नकेल कसने के लिए मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान सरकार नया कानून ला रही है, जिसका नाम सार्वजनिक और निजी संपत्ति के नुकसान की रोकथाम और नुकसान की वसूली अधिनियम है।

मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बातचीत में बताया कि पथराव करने वालों और सरकारी/निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों से
Prevention of Loss of Public and Private Property and Recovery of Damages Act के तहत वसूली की जाएगी।
वसूली के लिए क्लेम ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा। घटना स्थल के हिसाब से बनेगा। इसमें सेवानिवृत्त डीजी स्तर के अधिकारी, सेवानिवृत्त आईजी स्तर के अधिकारी और सेवानिवृत्त सचिव शामिल होंगे।
ट्रिब्यूनल के पास सिविल कोर्ट की शक्तियां होंगी। सरकारी संपत्तियों को हुए नुकसान की जानकारी कलेक्टर ट्रिब्यूनल को देंगे और निजी संपत्तियों को हुए नुकसान की जानकारी मालिक खुद देंगे।
सार्वजनिक और निजी संपत्ति के नुकसान की रोकथाम और नुकसान की वसूली अधिनियम के तहत भू-राजस्व संहिता के तहत उल्लिखित शक्तियां होंगी। एक माह के अंदर मामले का निस्तारण कर दिया जाएगा।
किसी भी मामले की आगे अपील केवल उच्च न्यायालय में की जा सकती है। दंगाइयों, पथराव करने वालों और संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।












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