भाजपा में शामिल होने के बाद मध्य प्रदेश के 2 विधायकों की विधायकी को खतरा, दल बदल कानून पर चर्चा
मध्यप्रदेश में 3 विधायकों के भाजपा में शामिल होने के बाद 2 विधायकों की विधायिका पर सवाल उठने लगे। दरअसल दल बदल कानून के तहत विधायक संजीव कुशवाहा और निर्दलीय विधायक राणा विक्रम सिंह की सदस्यता जा सकती है!
भोपाल, 15 जून। मंगलवार को भाजपा में शामिल हुए मध्य प्रदेश के 3 विधायकों में से 2 विधायकों की विधायकी पर खतरा मंडराने लगा है। दल बदल कानून के तहत इन्हें विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराया जा सकता है। वहीं सपा विधायक (राकेश शुक्ला) को दल बदलने के बाद भी कोई खतरा नहीं है। यानी उनकी विधायकी बरकरार रहेगी।
भाजपा में शामिल हुए विधायक संजीव कुशवाहा और निर्दलीय विधायक राणा विक्रम सिंह की विधायिका पर अब सवाल खड़ा होने लगा है। सवाल ये उठा है कि विधानसभा चुनाव में ये किसी अन्य दल चुनाव चिंह के साथ चुनाव लड़े। अन्य दल होने के बाद भी किसी और दूसरे दल में कैसे शामिल हो सकते हैं। ऐसे विधायक को पर दल बदल कानून लागू होता है।
विशेषज्ञों की मानें तो यदि किसी दल के दो तिहाई सदस्य किसी अन्य दल में शामिल हो जाते हैं तो वे दल बदल कानून के दायरे में नहीं आते ऐसा माना जाता है कि पूरा दल ही उस दल में शामिल हो गया सपा के राकेश शुक्ला के मामले में ऐसा ही है क्योंकि राकेश सपा के इकलौते विधायक हैं। ऐसे में यह माना जाएगा कि पूरा दल ही भाजपा में शामिल हो गया। जबकि बसपा विधायक संजीव सिंह और निर्दलीय विधायक राणा 'दल बदल कानून' के दायरे में आएंगे। बता दे निर्दलीय विधायक किसी भी दल में शामिल नहीं हो सकता है यदि वे दल में शामिल होता है, तो वे दल बदल कानून के दायरे में आता है।
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जल्द हो सकती है कार्रवाई !
दल बदल कानून के तहत संबंधित विधायक पर तभी कार्रवाई हो सकती है,जब विधानसभा अध्यक्ष को इसकी शिकायत की जाए। प्रमाण के साथ शिकायत करना अनिवार्य है। अध्यक्ष उसका परीक्षण करेंगे। दोनों पक्षों को अपना पक्ष रखने का मौका भी दिया जाता है। इसके बाद ही स्पीकर कोई निर्णय लेते हैं। मालूम हो दल बदल कानून के तहत दोषी पाए जाने वाले विधायक की सदस्यता समाप्त हो जाती है। वही उनको पेंशन का अधिकार भी नहीं मिलता। सूत्रों की मानें तो कांग्रेस जल्द ही विधानसभा अध्यक्ष से इन विधायकों की शिकायत कर सकती है!
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