OBC आरक्षण मामले पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान, 17 मई को होगी सुनवाई

मध्यप्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग आरक्षण मामले को लेकर गृहमंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि मामले की सुनवाई 17 मई को होगी। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला किया।

भोपाल,13 मई। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि निकाय और पंचायत चुनाव में ओबीसी के आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की अर्जी को स्वीकार कर लिया है और इस मामले की सुनवाई 17 मई को होगी। उन्होंने कहा कि 2022 के परिसीमन के आधार पर पंचायत चुनाव सम्पन्न हो। राज्य सरकार चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। मोडिफिकेशन में सरकार ने अतिरिक्त समय देने के लिए मांग की है।

OBC आरक्षण मामले पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान

आरक्षण मामले में कांग्रेस ने पूरी तरह से पेंच फंसाया

गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि जब सरकार ने चुनाव का ऐलान किया, तब कांग्रेस के लोग रणछोड़दास बनकर कोर्ट चले गए थे। उन्होंने कहा कि आरक्षण मामले में कांग्रेस ने पूरी तरह से पेंच फंसाया हैं। अगर हरे पेड़ पर कांग्रेस लिख दिया जाए तो वह पेड़ पांच महीने में सूख जाएगा।

Recommended Video

    Bhopal में युवा Congress का Protest, Police ने किया Water cannon का इस्तेमाल | वनइंडिया हिंदी

    पिछड़े वर्ग को लेकर बोले गृहमंत्री

    गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि बीजेपी ने तीन पिछड़े व्यक्तियों को सीएम बनाया। जबकि एमपी में कांग्रेस ने एक भी पिछड़े व्यक्ति को सीएम भी नहीं बनाया और नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बनाया। बीजेपी कभी पिछड़ों की विरोधी नहीं रही। बीजेपी ने हमेशा पिछड़े वर्ग को मुख्यधारा में जोड़ने का काम किया है। बीजेपी हमेशा ओबीसी के आरक्षण के पक्ष में रही है। पिछड़े वर्ग द्वारा 21 मई को प्रदेश बन्द कराने पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश को बंद कराने की तैयारी कर रही है।

    एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मामला

    मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग आरक्षण का मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। मध्य प्रदेश सरकार ने संशोधन अर्जी दाखिल करके सुप्रीम कोर्ट से स्थानीय चुनावों में ओबीसी आरक्षण ना देने के 10 मई के आदेश में संशोधन की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। बता दें इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को अपने आदेश में कहा था कि मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश चुनाव आयोग को पंचायत और निकाय के चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू करने को कहा था। इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को 2 हफ्ते के भीतर अधिसूचना जारी करने का भी निर्देश दिया था।

    Notifications
    Settings
    Clear Notifications
    Notifications
    Use the toggle to switch on notifications
    • Block for 8 hours
    • Block for 12 hours
    • Block for 24 hours
    • Don't block
    Gender
    Select your Gender
    • Male
    • Female
    • Others
    Age
    Select your Age Range
    • Under 18
    • 18 to 25
    • 26 to 35
    • 36 to 45
    • 45 to 55
    • 55+