Bhopal News: सभी पुराने वाहनों पर लगानी होगी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, वरना लगेगा 500 रुपये का जुर्माना
MP News: हाई कोर्ट की सख्ती के बाद अब परिवहन विभाग ने मध्य प्रदेश के सभी पुराने वाहनों पर भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के निर्देश जारी किए है। ऐसा नहीं करने पर 15 दिसंबर के बाद वाहन मालिकों को ₹500 का जुर्माना देना पड़ सकता है। दरअसल, 15 दिसंबर तक सभी पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य होगा। इसके बाद परिवहन विभाग यातायात पुलिस के जरिए पूरे प्रदेश भर में एक विशेष अभियान चला कर जुर्माना वसूल करेगा।
मध्य प्रदेश में बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के घूम रहे पुराने वाहनों को लेकर हाईकोर्ट जबलपुर ने नाराज की जाहिर की थी। हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश की सभी पुराने वाहनों पर 15 जनवरी तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के निर्देश परिवहन विभाग को दिए हैं। हाई कोर्ट के निर्देश के बाद परिवहन विभाग ने 1 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत सभी वाहनों पर 15 दिसंबर 2023 तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया है।

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, उड़ीसा, दिल्ली सहित 8 राज्यों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट सभी वाहनों पर लगाना अनिवार्य कर दिया गया है अब मध्य प्रदेश में भी अपने यहां के सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए कहा गया है और अब इसे लगाना अनिवार्य भी कर दिया गया है। ऐसा नहीं करने पर वाहन मालिकों को ₹500 का जुर्माना यातायात पुलिस को देना पड़ेगा।
घर बैठे भी लगता सकेंगे हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट
ऐसे सभी वाहन मालिक जिनके वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अभी तक नहीं लगी है, वह अपने नजदीकी वाहन डीलर से संपर्क कर अपने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवा सकते हैं। वाहन मालिक चाहे तो हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की बुकिंग ऑनलाइन भी कर सकते हैं। निर्धारित तिथि समय पर वाहन डीलर के परिसर में जाकर अपने वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवा सकते हैं। वाहन मालिक यदि वाहन डीलर के परिसर में ना जाकर अपने घर या ऑफिस परिसर में ही अपने गाड़ी पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना चाहते हैं तो यह सुविधा भी उपलब्ध है।
मध्य प्रदेश परिवहन आयुक्त एसके जाने जानकारी देते हुए बताया कि मध्यप्रदेश में 15 दिसंबर तक सभी पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है, ऐसा न करने वाले वाहन चालकों पर ₹500 का जुर्माना किया जाएगा। इसके लिए 15 दिसंबर के बाद पूरे प्रदेश में अभियान चलाया जाएगा।












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