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MP में हेलमेट जरूरी, वरना नहीं मिलेगा पेट्रोल और ऑफिस में एंट्री

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भोपाल, 03 अक्टूबर : मध्यप्रदेश में अब एक बार से दो पहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट अनिवार्य कर दिया गया है। इसे लेकर राजधानी भोपाल समेत प्रदेश भर में निर्देश जारी कर दिए गए हैं, तो वहीं बिना हेलमेट के वाहन चलाने वालों को ना तो पेट्रोल मिलेगा, और ना ही सरकारी दफ्तरों में एंट्री दी जाएगी। इतना ही नहीं बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों के खिलाफ पुलिस अब चालानी कार्रवाई भी करेगी, जिसको लेकर राजधानी भोपाल समेत प्रदेश भर में निर्देश दे दिए गए हैं। वाहन चालकों पर की गई चालानी कार्रवाई की रिपोर्ट रोजाना पीएचक्यू भेजी जाएगी। आगामी 6 अक्टूबर को बगैर हेलमेट के वाहन चलाने वालों के खिलाफ अभियान शुरू होगा।

Bhopal

इस कारण लागू हुआ नियम

प्रदेश के गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि, आप उसे इस रूप में मत लीजिए सख्ती के रूप में, उनके जानमाल की हिफाजत के रूप में भी लिखिए। यह व्यक्ति की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। आप यह देखिए जो टू व्हीलर की दुर्घटनाएं होती है, या ट्रामा से जो जानकारी एक बार मंगाई थी, उसमें सर्वाधिक हेड इंजरी के कारण होती है। इसलिए व्यक्ति की सुरक्षा भी सरकार के लिए जरूरी है।

बड़े स्तर पर चलेगा जागरूकता अभियान

प्रदेश में एक बार फिर दो पहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट अनिवार्य कर दिया गया है, जहां हेलमेट लगाने को लेकर बड़े स्तर पर जागरूकता अभियान चलाने की भी तैयारी की जा रही है। उधर, पुलिस को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि, पेट्रोल पंप मालिक किसी भी तरह से बिना हेलमेट के किसी वाहन चालक को पेट्रोल ना दें। साथ ही पुलिस बिना हेलमेट पेट्रोल भरवाने वालों को भी हिदायत देगी। उधर, सरकारी और प्राइवेट ऑफिसों में हेलमेट लगाकर आना अनिवार्य होगा। इसे लेकर भी पार्किंग ठेकेदारों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही सरकारी और प्राइवेट ऑफिसों में बिना हेलमेट कर्मचारी वाहन पार्क नहीं कर सकेंगे। उधर, प्रदेश के स्कूल कॉलेजों में भी बड़े स्तर पर जागरूकता अभियान चलाने की तैयारी की जा रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो मध्यप्रदेश में एक बार फिर हेलमेट को लेकर सख्ती शुरू हो जाएगी, जहां आने वाले दिनों में इसका असर भी देखने मिलेगा।

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English summary
Helmet mandatory in Madhya Pradesh, instructions in state including Bhopal
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