MP Latest News: मध्यप्रदेश में कुत्ते-बिल्ली पालने वालों पर लगेगी ₹200 की फीस, हर पशु का होगा ब्रांडिंग कोड
मध्यप्रदेश में अब शहरों में कुत्ते-बिल्ली पालने वालों से नगर निगम ₹200 तक की फीस लेगा। इसके लिए नगरी निकाय क्षेत्रों के लिए नियम बनाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं प्रदेश के पशुओं के लिए एक ब्रांडिंग कोड भी होगा।

मध्यप्रदेश में आप जानवरों को पालने पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में अब कुत्ते, बिल्ली, गाय बैल और अन्य पशु पालने वालों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अब हर कुत्ते (स्वान) के रजिस्ट्रेशन के बदले नगर निगम डेढ़ सौ रुपए, गाय बैल रखने वालों से ₹200 सालाना राशि रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में वसूल करेंगा। यह रजिस्ट्रेशन 1 साल के लिए माननीय किया जाएगा और रजिस्ट्रेशन के दौरान पशु का पहचान चिन्ह भी जारी किया जाएगा।
मध्य प्रदेश के नगरीय विकास और आवास विभाग ने यह व्यवस्था मध्य प्रदेश नगर पालिका (रजिस्ट्रीकरण तथा आवारा पशुओं का नियंत्रण) नियम 2023 में की है। यह नियम नगर निगम नगर पालिका और नगर परिषद सभी स्थानों पर लागू होगा। इसमें पशुओं की जो श्रेणी तय की गई है, उसमें स्वान, बैल, घोड़ा, सूअर और खच्चर बकरी भेड़ या अन्य पशु शामिल हो सकते हैं। नियमों में कहा गया कि शहरी क्षेत्र में रहने वाले हर पशु को एक ब्रांडिंग कोड दिया जाएगा। जिससे उसकी पहचान और संख्या का निर्धारण हो सकेगा।
ऐसे होगा रजिस्ट्रेशन
रजिस्ट्रेशन के दौरान पशु चिकित्सक का सर्टिफिकेट देना होगा कि पशु को किसी तरह का संक्रामक रोक नहीं है। पशु के लिए जारी किए जाने वाले ब्रांडिंग कोड को पशु चिकित्सक की देखरेख में माइक्रोचिप या टैग या किसी अन्य साधन से पशु को लगाया जाएगा और इसकी जानकारी नगरी निकाय के रजिस्टर में दर्ज होगी। 1 साल बाद से रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
आवारा छोड़ा तो लगेगी पेनल्टी
विभाग के नए नियमों में कहा गया कि नगरी निकाय क्षेत्र में आवारा पशुओं के रखने के लिए कांजी हाउस पर्याप्त संख्या में होने चाहिए। आवारा भटकने वाले पशुओं को कांजी हाउस में रखा जाएगा। यदि किसी पशु मालिक का पशु दो बार से अधिक आवारा पशु रूप से भटकते पाया जाएगा, तो पशु स्वामी को 7 दिन में नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा जाएगा और इसके बाद पशु को जब्त कर पेनाल्टी वसूली जाएगी। यह नियम पशुओं के प्रदर्शन के लिए लाए जाने के मामले में प्रभावी होंगे।












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