Bhopal Latest News : पति की हत्या कर शव को सेफ्टी टैंक में गाड़ने वाली महिला को उम्र कैद की सजा

भोपाल कोर्ट ने कोलार इलाके में हुई हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी महिला को उम्रकैद की सजा के साथ ₹500 का अर्थदंड भी सुनाया है। 2021 में महिला ने देवर के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी थी।

भोपाल में पति की हत्या कर शव को गाड़ने वाली महिला को उम्र कैद की सजा

भोपाल के कोलार इलाके में पति और देवर की हत्या करने वाली महिला को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। बता दें कि अपराधी महिला ने पहले देवर के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतारा और उसके बाद देवर की भी हत्या कर दी थी। आज भोपाल कोर्ट में जज जुगल रघुवंशी ने सुनवाई करते हुए महिला को अपने पति की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा के साथ ₹500 का अर्थदंड भी सुनाया है। शासन की तरफ से विशेष लोक अभियोजन अधिकारी राम कुमार खत्री ने पक्ष रखा। फिलहाल अभी महिला को देवर की हत्या के आरोप में सजा नहीं सुनाई गई है, फिलहाल ये केस विचाराधीन है।

देवल की हथोड़ा मारकर की थी हत्या

मई 2021 में कोलार पुलिस को कलियासोत नदी किनारे स्थित अमरनाथ कॉलोनी के पास एक शब्दकोश और उदाहरण नीचे जाने की सूचना मिली। कोलार पुलिस मौके पर पहुंची थी और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया था। बॉडी के चेहरे और शरीर के निचले हिस्से को चोरों ने खा लिया था उसकी पहचान दाम खेड़ा के रहने वाले मोहन मीणा के रूप में हुई मामले में जब पुलिस ने जांच की तो पता चला कि मोहन की भाभी उर्मिला के साथ उसका अफेयर था। पुलिस ने उसकी भाभी को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने सच उगल दिया।

महिला ने पति की हत्या कर सब को गड्ढे में गाड़ दिया था

पुलिस ने जब उर्मिला मीणा से सख्ती से पूछताछ करी तो उसने पुलिस को बताया कि पति रणजीत सिंह मीणा की हत्या कर उसने सबको सेफ्टी टैंक में गड्ढा खोदकर गाड़ दिया था। पुलिस ने एसडीएम से अनुमति लेकर नगर निगम कर्मचारी से उर्मिला के बताए स्थान की खुदाई कराई तो उसमें एक मानव नर कंकाल निकला था।

पुलिस ने मानव नर कंकाल और उर्मिला उसके बच्चों के डीएनए की जांच करवाई तो रिपोर्ट में उक्त मानव कंकाल उसके बच्चों का जैविक पिता होना पाया गया। उर्मिला मीणा बच्चों की जैविक माता पाई गई। इसी आधार पर आज कोर्ट ने उर्मिला को दोषी मानते हुए सजा सुनाई विशेष लोक अभियोजन अधिकारी रामकुमार खत्री के तर्क सबूतों को कोर्ट ने सही मानते हुए उसे उम्र कैद और ₹500 के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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