Pulwama Attack: हमले का जश्न मनाने वाले इंजीनियरिंग छात्र को 5 वर्ष की जेल, 25000 का जुर्माना

पुलवामा में 2019 में हुए आतंकी हमले को फेसबुक पर सेलिब्रेट करने वाले एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को एक स्पेशल कोर्ट ने 5 वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 25000 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी और गैरकानूनी गतिविधि अधिनियम (UAPA) मामलों के विशेष अदालत के न्यायाधीश सीएम गंगाधारा ने कहा कि अगर दोषी की तरफ से 25000 रुपए का जुर्माना नहीं दिया गया तो उसकी सजा 6 और महीने के लिए बढ़ा दी जाएगी। स्पेशल कोर्ट की तरफ से जिसे दोषी ठहराया गया है, उसकी पहचान बेंगलुरु के कचरकनहल्ली निवासी फैज रशीद के रूप में हुई है।

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2019 में हुआ था हमला
14 फरवरी, 2019 को जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी संगठन से जुड़े एक आत्मघाती हमलावर ने अपने विस्फोटकों से भरे वाहन को सीआरपीएफ के काफिले में टक्कर मार दी थी। जिसकी वजह से पुलवामा के लेथापोरा में 40 सीआरपीएफ जवानों की मौत हो गई थी। इस हमले के तीन दिन बाद फेसबुक पर सेलिब्रेट करने के आरोप में बेंगलुरु पुलिस ने फैज राशिद को गिरफ्तार किया था। राशिद इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्यूनिकेशन का स्टूडेंट्स है। जब से उसकी गिरफ्तारी की गई थी, तब से ही उसे बेंगलुरु की सेंट्रल जेल में रखा गया है।

मामले में सुनवाई करते हुए स्पेशल कोर्ट के न्यायधीश ने अच्छे आचरण पर रिहा करने की मांग को ठुकरा दिया। न्यायधीश ने कहा कि आरोपी कोई अनपढ़ या सामान्य व्यक्ति नहीं है। अपराध किए जाने के समय वह इंजीनियरिंग का छात्र था और उसने अपने फेसबुक अकाउंट पर जानबूझकर ऐसी पोस्ट डाला था। उसने घटना का जश्न मनाया और खुशी जाहिर की। ऐसे में आरोपी की तरफ से किया अपराध इस देश के खिलाफ है। ऐसे अपराधों को जघन्य अपराधों की श्रेणी में रखा जाता है।

मामले में सुनवाई करते हुए न्यायधीश ने रशीद को आईपीसी की धारा 153 ए (विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) और डी 201 (अपराध के सबूतों को गायब करना) व यूएपीए की धारा 13 (गैरकानूनी गतिविधियों के लिए सजा) के तहत दोषी ठहराया है। राशिद की गिरफ्तारी के बाद पुलिस जब तक उसका फोन जब्द करती, उससे पहले ही उसने सभी पोस्ट हटा दिए थे। हालांकि, साइबर एक्सपर्ट की मदद से पुलिस ने पोस्ट का वेरिफिकेशन करा लिया था। जिसके बाद से ही उसे जेल में रखा गया था।

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