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Bengaluru: ऑटो वाले ने की महिला से बदतमीजी, वीडियो हुआ वायरल, हुई गिरफ्तारी

Bengaluru Auto Driver Slaps Woman: कर्नाटक के बेंगलुरु शहर के ओला ऑटोरिक्शा चालक आर मुथुराज को गुस्सा बहुत महंगा पड़ा है, जिसे मगदी रोड पुलिस ने एक कॉलेज छात्रा को थप्पड़ मारने और धमकाने के आरोप में गिरफ्तार किया है, क्योंकि उसने राइड कैंसिल कर दी थी। मुथुराज को इस सप्ताहांत जेल में रहना होगा और जमानत पाने के लिए कानूनी खर्च के रूप में कम से कम 30,000 रुपये देने होंगे।

मंगलवार शाम को लड़की के मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड की गई मुथुराज की हरकत का वीडियो क्लिप वायरल हो गया, जिसमें अधिकांश ऑटो चालकों ने यात्रियों को परेशान करने के लिए उस पर और उसके जैसे लोगों की आलोचना की है । एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, "यह एक दुष्टतापूर्ण कृत्य था।

आरोपी ने दिनदहाड़े एक युवती के साथ मौखिक रूप से दुर्व्यवहार किया और शारीरिक रूप से हमला किया, यह सब सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने यात्रा रद्द कर दी थी।इस तरह का व्यवहार अस्वीकार्य है, और हमने अपराध की गंभीरता को प्रदर्शित करने के लिए उसे अदालत के समक्ष पेश करने का निर्णय लिया। न्यायिक हिरासत में उसका स्थानांतरण यह दर्शाता है कि अदालत इस मामले को गंभीरता से ले रही है।"

पूछताछ के दौरान मुथुराज ने स्वीकार किया कि यात्रा रद्द होने के बाद वह अपना आपा खो बैठा था, लेकिन वह लड़की को गाली देने और थप्पड़ मारने जैसी हरकतों को सही नहीं ठहरा सका। अधिकारी ने कहा, "यात्रा रद्द होने पर ईंधन की लागत शायद 20-30 रुपये से अधिक नहीं थी, लेकिन अब उसे बाहर निकलने के लिए 30,000 रुपये से अधिक खर्च करने होंगे। अगर उसने संयम बरता होता, तो यह स्थिति पैदा नहीं होती।"

मुथुराज को अब कम से कम चार दिन हिरासत में रहना होगा, उसके बाद ही वह जमानत के बारे में सोच पाएगा। पुलिस सूत्रों ने बताया कि वकील नियुक्त करने और कानूनी फीस का भुगतान करने में उसे 30,000 रुपये या उससे अधिक का खर्च आएगा। एक जांच अधिकारी ने बताया, "उसे जमानत के लिए आवेदन करने के लिए सोमवार तक इंतजार करना होगा और अगर जमानत मिल भी जाती है, तो कागजी कार्रवाई मंगलवार या बुधवार तक पूरी नहीं होगी।"

दरअसल , मुथुराज पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 74 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग) और 352 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान) के तहत आरोप लगाए गए हैं। चिक्कलासांद्रा निवासी महज थाने से जमानत लेकर बच नहीं सकता था, क्योंकि पुलिस ने उसके कृत्य की गंभीरता पर जोर देने के लिए उसे अदालत में पेश करने का फैसला किया।

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