TGT अध्यापकों की भर्ती में चयन बोर्ड को इलाहाबाद हाईकोर्ट से लगा झटका, राहत देने से किया इंकार

प्रयागराज। यूपी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को हाईकोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी) के 909 पदों पर चयन करने के एकल न्यायपीठ के फैसले को चुनौती देनी वाली अपील को खारिज कर दिया है। चयन बोर्ड ने एकलपीठ के आदेश को यह कहते हुए चुनौती दी थी कि इतने पद रिक्त ही नहीं हैं इसलिए इन पर भर्तियां नहीं हो सकती हैं।

UP TGT Recruitment: Allahabad High court refuses to give relief to selection board in TGT recruitment

2013 में यूपी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने विभिन्न विषयों के लिए 909 टीचरों की भर्ती की विज्ञप्ति जारी की थी। लेकिन चयन सिर्फ 721 पदों पर ही किया था। जिसके बाद चयन परीक्षा में सफल हुए कई अभ्यर्थियों, जिनका चयन नहीं हो सका था, ने इस एकलपीठ के समक्ष चुनौती दी। जिसके बाद 26 नंबर 2018 को एकलपीठ ने चयन बोर्ड को आदेश दिया कि सभी पदों के लिए चयन सूची तैयार कर शेष पदों पर भी भर्ती करें। बता दें कि इस केस की सुनवाई मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति विवेक वर्मा की पीठ ने की।

चयन बोर्ड ने इस आदेश को यह कहते हुए चुनौती दी कि तदर्थ नियुक्तियों और नियमितिकरण के कारण तमाम पद भर चुके हैं इसलिए सभी 909 पदों पर नियुक्ति करना संभव नहीं है। कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया तथा स्वीकृत सभी रिक्त पदों को भरने के लिए चयन पैनल जारी करने का निर्देश दिया है। खंडपीठ ने एकलपीठ के आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है।

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