CBI को मिली आनंद गिरि, आद्या और संदीप तिवारी की 7 दिन की कस्टडी
प्रयागराज, 27 सितंबर: अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि की मौत के मामले में जेल में बंद आरोपी आनंद गिरी, आद्या प्रसाद तिवारी और संदीप तिवारी की रिमांड मंजूर हो गई है। सीबीआई ने आरोपियों की रिमांड के लिए कोर्ट में अर्जी डाली थी। कोर्ट ने सात दिन की रिमांड मंजूर की है। अब तीनों सात दिन के लिए सीबीआई की रिमांड पर रहेंगे। इस दौरान सीबीआई तीनों आरोपियों से पूछताछ करेगी।
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महंत नरेंद्र गिरि की मौत पर रहस्य बरकरार
महंत नरेंद्र गिरि का शव 20 सितंबर को प्रयागराज के बाघंबरी गद्दी मठ में बने कमरे में मिला था। मौके से पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला था, जिसमें आनंद गिरि, आद्या प्रसाद तिवारी और उसके पुत्र संदीप तिवारी पर परेशान करने की बात लिखी थी। सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया था। तीनों को नैनी जेल के हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया था। इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। सीबीआई ने तीनों आरोपियों से पूछताछ के लिए कोर्ट में रिमांड की अर्जी डाली थी, जिसे मंजूर करते हुए कोर्ट ने पांच दिन की रिमांड मंजूर कर ली है। तीनों आरोपियों की पेशी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कराई गई। सीबीआई ने दस दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन रिमांड पांच दिन की ही मंजूर की गई है।
सीबीआई ने मठ में दोहराया क्राइम सीन
इससे पहले रविवार को सीबीआई ने मठ में क्राइम सीन दोहराया। इसके साथ टीम के कुछ सदस्यों ने लेटे हनुमान मंदिर पहुंचकर वहां प्रशासन देखने वालों से पूछताछ की। सीबीआई मंदिर प्रांगण में स्थित ऑफिस भी गई। सीबीआई की टीम वहां भी पहुंची जहां नरेंद्र गिरि और आनंद गिरि बैठते थे। टीम ने मंदिर प्रशासन से जुड़े लोगों से पूछताछ की। वह जगह भी देखी जहां संदीप तिवारी और उसके भाई दुकान चलाते थे। सीबीआई अब तीनों आरोपियों को कस्टडी में लेकर पूछताछ करेगी।