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भाजपा विधायक साधना सिंह समेत पूर्व मंत्री पारसनाथ व रवींद्र शुक्ला के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी

प्रयागराज। प्रयागराज की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने भाजपा विधायक साधना सिंह समेत पूर्व मंत्री पारसनाथ व रवींद्र शुक्ला के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। सभी के विरूद्ध अलग अलग मामले में वारंट जारी किये गये हैं। साथ ही कोर्ट में हाजिर होने के लिये सख्त चेतावनी जारी की गयी है। पूर्व मंत्री पारस नाथ के विरूद्ध सरकार विरोधी आंदोलन और तोड़फोड़ के मुकदमे में हाजिर न होने पर, मुगलसराय से भाजपा की विधायक साधना सिंह द्वारा सड़क जाम कर हंगामा करने आदि के मामले पर व तेजाब फेंक कर घायल करने के मुकदमे में पूर्व मंत्री रवींद्र शुक्ल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। कोर्ट ने चेतावनी दी है कि अगर अगली सुनवाई पर यह हाजिर नहीं हुये तो इनके विरूद्ध संपत्ति जब्तीकरण के तहत कानूनी प्रक्रिया शुरू की जायेगी।

पूर्व मंत्री पारसनाथ का मामला

पूर्व मंत्री पारसनाथ का मामला

उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में जनवरी 2009 में समाजवादी पार्टी की जिला ईकाई आंदोलन चला रही थी। जिसका नेतृत्व तत्कालीन जिलाध्यक्ष अवधपाल कर रहे थे। इसमे पूर्व मंत्री पारसनाथ भी शामिल हुये थे। आंदोलन के दौरान सरकार विरोधी नारेबाजी प्रदर्शन करते हुये सपाइयों ने कलेक्ट्रेट की ओर कूंच कर दिया और वहां हंगामा के साथ तोड़फोड़ शुरू कर दी गयी। इसी मामले में जौनपुर के लाइन बाजार थाने में 15 जनवरी 2009 को मुकदमा दर्ज किया गया और पूर्व मंत्री पारस नाथ आदि को नामजद किया गया। इस मामले में पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की तो मुकदमें पर सुनवाई शुरू हुई। अब यह मुकदमा सांसद विधायक स्पेशल कोर्ट पहुंचा है, जिस पर सुनवाई करते हुये पारस नाथ को हाजिर होने के लिये समन जारी किया गया था, लेकिन वह हाजिर नहीं हुये। जिस पर स्पेशल कोर्ट ने सख्ती बरतते हुये उनके विरूद्ध गैर जमानतीय वारंट जारी किया है। प्रकरण की अगली सुनवाई 24 जून को होगी।

भाजपा विधायक साधना सिंह का मामला

भाजपा विधायक साधना सिंह का मामला

यूपी के चंदौली जिले में सड़क जाम कर बवाल करने के मामले में मुगलसराय से भाजपा की विधायक साधना सिंह पर 21 जनवरी 2004 को मुकदमा दर्ज किया गया था। इन पर आरोप था कि अपने सैकडों समर्थकों के साथ साधना ने सड़क पर हंगामा काटा और सड़क जाम कर रास्ता अवरूद्ध कर दिया। जिससे आवागमन प्रभावित हुआ और लोगों को समस्याएं उठानी पडी। एसएसआई दिलीप अस्थाना ने इस मामले में सड़क जाम, सरकारी कार्य में बाधा आदि पहुंचाने का मुकदमा दर्ज कराया था। यह मामला अब प्रयागराज की स्पेशल कोर्ट में सुना जा रहा है। इस मामले में साधना को पूर्व में हाजिर न होने पर जमानतीय वारंट जारी हुआ था, लेकिन वह जमानत कराने कोर्ट नहीं पहुंची। इस पर स्पेशल कोर्ट ने उनके विरूद्ध गैर जमानतीय वारंट जारी किया है। मकदमे पर अगली सुनवाई 24 जून को होगी।

पूर्व मंत्री रवींद्र शुक्ला का मामला

पूर्व मंत्री रवींद्र शुक्ला का मामला

पूर्व मंत्री रवींद्र शुक्ला पर 14 अप्रैल 2016 की झांसी कोतवाली में मधुरिमा पटेरिया द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया था। इन पर जमीन कब्जा करने व तेजाब फेंकने आदि का आरोप था। मुकदमे के अनुसार मधुरिमा पटेरिया के प्लाट पर कब्जा करने के लिये रवींद्र शुक्ला ने अपने साथियों समेत 14 अप्रैल को धावा बोल दिया था। प्लाट कब्जा करने का जब मधुरिमा के पति ने विरोध किया तो पहले फायर कर दहशत फैलाई गयी और फिर गाली गलौज के साथ मारपीट की गयी। जब मधुरिमा के पति ने आरोपियों को कब्जा नहीं करने दिया तो उसके उपर तेजाब फेंक दिया गया। जिससे राजू झुलस गया था। इसी मुकदमे की फाइल अब प्रयागराज की स्पेशल कोर्ट में पहुंचने के बाद सुनवाई शुरू हुई है। जिसमें रवींद्र शुक्ला को हाजिर होने के लिये पिछली सुनवाई पर ही वारंट जारी किया गया था। लेकिन रविंद्र के हाजिर न होने पर अब उनके विरूद्ध गैर जमानतीय वारंट जारी किया गया है।

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