आजम खान को इस मामले में मिली राहत, मुकदमे की सुनवाई पर रोक
प्रयागराज। समाजवादी पार्टी के सांसद आजम को जमीन के एक मामले में बड़ी राहत मिली है और उनके मुकदमे की सुनवाई पर रोक लगा दी गई है। यह मामला कोसी नदी की पांच हेक्टेयर जमीन पर कब्जा करने का है, जिसमें अजीमनगर थाने में नायब तहसीलदार की तरफ से यह एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इससे जुड़ा मुकदमा तहसीलदार की कोर्ट में चल रहा था। इसी मामले में अब प्रयागराज स्थित बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने आजम खान को बड़ी राहत दी है और मुकदमे की सुनवाई पर रोक लगा दी है। बोर्ड ने इस मामले में ग्राम पंचायत व सरकार से भी जवाब मांगा है।

बता दें, इस मामले में आजम खान की ओर से बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में एक अर्जी दाखिल की गई थी, जिसमें इस मुकदमे को स्थानांतरित करने की गुहार लगाई गई थी। जिसपर बोर्ड आफ रेवेन्यू ने आजम खान को राहत देते हुए मुकदमे की सुनवाई पर रोक लगा दी है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में आजम खान की ओर से अधिवक्ता सफदर काजमी ने प्रार्थना पत्र दाखिल किया था, जिसमें मांग की गई थी कि मुकदमे को रामपुर तहसीलदार की कोर्ट से कहीं दूसरी जगह स्थानांतरित किया जाए। प्रारंभिक सुनवाई के दौरान बोर्ड सदस्य द्वारा तत्कालिक रूप से मुकदमे की सुनवाई पर रोक लगा दी गई है और ग्राम पंचायत व सरकार से जवाब मांगा है।
क्या है मामला
रामपुर के अजीमनगर थाने में नायब तहसीलदार रामपुर की तरफ से यह एफआईआर दर्ज कराई गई है। जिसमें आजम खान पर कोसी नदी की पांच हेक्टेयर जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप है। जबकि इस मामले में जब डीएम रामपुर ने जांच व पैमाइश का आदेश दिया तो आजम खान ने पैमाइश नहीं करने दी गई और सरकारी कार्य में बाधा डाली गई। इसके बाद डीएम के आदेश पर नायब तहसीलदार सदर केजी मिश्रा ने अजीमनगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें लोक संपत्ति निवारण अधिनियम व सरकारी कार्य में बाधा डालने आदि की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गयी है। इससे जुड़ा मामला तहसीलदार कोर्ट में भी चल रहा था, जिसकी सुनवाई पर अब रोक लगाई गई है।
Recommended Video













Click it and Unblock the Notifications