दुष्कर्म मामले में पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री चिन्मयानंद को HC से मिली बड़ी राहत, अग्रिम जमानत हुई मंजूर
Swami Chinmayanand: पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने शिष्या से रेप मामले में स्वामी चिन्मयानंद को अग्रिम जमानत मंजूर कर ली।

Swami Chinmayanand: पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने शिष्या से रेमप मामले में स्वामी चिन्मयानंद की अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है। जमानत मंजूर की यह आदेश न्यायमूर्ति डीके सिंह ने स्वामी चिन्मयानंद की तरफ से दाखिल याचिका पर दिए है। इसके साथ ही कोर्ट ने उन्हें विवेचना में सहयोग करने का निर्देश दिया है।
दरअसल, साल 2011 में स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ उनकी एक शिष्या ने शाहजहांपुर कोतवाली में दुष्कर्म का केस दर्ज कराया था। इस मामले में योगी सरकार ने 2018 में चिन्मयानंद के खिलाफ दर्ज केस को वापस लेने की सिफारिश की थी। निचली अदालत से लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के इस फैसले को खारिज कर दिया था। केस वापसी के आदेश को कोर्ट ने सही नहीं माना।
इसके अलावा स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ था। गिरफ्तारी से बचने के लिए पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर अग्रिम जमानत देने की मांग की थी। उन्होंने अपनी बीमारी को आधार बनाया है। कोर्ट ने बीमारी व अन्य आधार पर अग्रिम जमानत मंजूर की है।
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