2 सगे भाइयों ने 2 सगी बहनों रेप व छेड़छाड़ कर बनाया गंदा वीडियो

अजमेर। राजस्थान के अजमेर में दो नाबालिग सगी बहनों से छेडछाड़ व दुष्कर्म के मामले में पोक्सो विशेष न्यायालय संख्या-2 ने गुरुवार को फैसला सुनाया है। न्यायाधीश ने दो सगे भाइयों को दोषी करार देते हुए सजा व जुर्माने से दंडित किया है।

Two brothers guilty of rape and molestation in ajmer

पोक्सो विशेष न्यायालय के विशिष्ठ लोक अभियोजक विक्रम सिंह शेखावत ने बताया कि 10 अक्टूबर 2018 को सिविल लाइन थाना क्षेत्र में रहने वाली पीड़िताओं के परिजन की रिपोर्ट पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। परिजन ने रिपोर्ट में बताया कि पड़ोस में रहने वाले अनिल ने उसके घर में घुसकर उसकी बड़ी बेटी के साथ जबरन दुष्कर्म किया। साथ ही उसकी अश्लील विडियो क्लिपिंग भी बना ली।

वहीं, छोटी बेटी के साथ अनिल के भाई अमित ने छेडछाड़ भी की थी। इस मामले में पुलिस ने चार्जशीट पेश की। अभियोजन पक्ष ने इसके आधार पर 23 गवाह और 32 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए। जिसके मद्देनजर न्यायालय ने चौदह माह में सजा सुनाई। जिसमें आरोपी अनिल को दस साल के कठोर कारावास और 75 हजार रूपए जुर्माने की सजा से दंडित किया। वहीं, उसके छोटे भाई अमित को तीन साल कठोर कारावास और 20 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित करने का फैसला दिया।

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