हार्दिक पटेल को जमानत, पत्नी किंजल बोली- किसी को इतना भी न डराओ कि डर ही ख़त्म हो जाए
अहमदाबाद. हार्दिक पटेल को राजद्रोह के केस में जेल होने के बाद गुरुवार को जमानत मिल गई। वह वर्ष 2015 के एक मामले में हाल ही तब गिरफ्तार कर लिए गए थे, जब निचली अदालत में पेश नहीं हुए। अदालत से गिरफ्तारी का वारंट जारी होते ही पुलिस उन्हें अहमदाबाद की वीरमगाम तालुका से उठा लाई। उन्हें कई दिन तक न्यायिक हिरासत में रखा गया था। अब उनके केस की 24 जनवरी, यानी कि शुक्रवार को अदालत में सुनवाई होगी।
हार्दिक की गिरफ्तारी से उनके समर्थक खफा हो गए थे। गुजरात कांग्रेस इकाई के नेता सत्ताधारी भाजपा को कोसने लगे। वहीं, हार्दिक की पत्नी किंजल पटेल भी काफी परेशान हुईं। किंजल ने कहा कि कभी किसी को इतना भी न डराओ कि डर ही ख़त्म हो जाए।'

हार्दिक की पत्नी किंजल ने बोला तीखा हमला
किंजल के निशाने पर भाजपा सरकार है। उन्होंने ट्विटर पर कहा, ''भारत के इतिहास में पहली बार एक 26 साल के युवा को रोकने के लिए सरकार को इतना गिरते हुए देख रही हूँ कि प्रशासन को कठपुतली की तरह नचाया जा रहा है। इन लोगों में हार्दिक का ख़ौफ़ इतना बढ़ गया है कि ज़मानत मिलने के बाद भी कल ये दोबारा धरपकड़ करने में शर्म से परहेज़ नहीं करेंगे।
खैर, ये ख़ौफ़ होना भी चाहिए। कुछ और ना सही बुज़दिली की मिशाल तो बन रही है ये सरकार। आने वाली पीढ़ियाँ पढ़ा करेंगी कि एक युवा ऐसा भी था, जिसकी गर्जना से सिंहासन हिला करते थे।''

पाटीदार आंदोलन के वक्त 2015 में हुई थी हिंसा
25 अगस्त 2015 को अहमदाबाद के जीएमडीसी मैदान में पाटीदार आरक्षण समर्थक रैली के बाद कई जगहों पर तोड़फोड़ और हिंसा हुई थी। हिंसा के बाद क्राइम ब्रांच ने उसी साल अक्टूबर में एक केस दर्ज किया था। पुलिस ने अपनी चार्जशीट में हार्दिक और उनके कुछ सहयोगियों पर हिंसा फैलाने और चुनी हुई सरकार को गिराने का षडयंत्र करने का आरोप लगाया था।

9 माह तक जेल पहले भी काट चुके हैं हार्दिक
हिंसा फैलाने के आरोप में हार्दिक पटेल को लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा था। बाद में जुलाई 2016 में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। अब बीते शनिवार को अतिरिक्त सत्र न्यायधीश बीजी गनात्रा ने सरकार की याचिका को स्वीकार करने के बाद हार्दिक पटेल के खिलाफ फिर गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया गया। अहमदाबाद में ही उन्हें दोबारा जेल हुई।












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