गुजरात में गौहत्या पर सख्त कानून, होगी उम्रकैद की सजा
गौहत्या के लिए उम्रकैद की सजा का कानून बनाने वाला गुजरात देश का पहला राज्य बन गया है। गुजरात सरकार के गौ रक्षा कानून में संशोधन के बाद ये नया कानून बना है।
गांधीनगर। गुजरात विधानसभा में गौहत्या और बीफ के ट्रांसपोर्ट को लेकर गौ हत्या संशोधन बिल पास हो गया है। जिसके तहत गाय की हत्या करने वालों को अब उम्रकैद की सजा तक होगी। गाय की तस्करी करनेवालों को दस साल की सजा का प्रावधान नए कानून में है। गौहत्या के लिए उम्रकैद की सजा का कानून बनाने वाला गुजरात देश का पहला राज्य बन गया है। गुजरात सरकार के गौ रक्षा कानून में संशोधन के बाद ये नया कानून बना है।

गुजरात में पहले इस कानून के आने से पहले भी गौ हत्या को लेकर सख्त कानून था। गौरक्षा कानून को ही संशोधित कर कड़ा किया गया है।गुजरात में गौहत्या, गौमांस को लेकर जाने और बेचने पर पूरी तरह से बैन लगा हुआ है। गौरक्षा कानून 2011 में गुजरात पशु संरक्षण अधिनियम 1954 को संशोधित करने के बाद लाया गया था। अब तक इस कानून के तहत ऐसे किसी मामले में दोषी शख्स पर 50,000 रुपए का जुर्माना और सात साल तक की सजा का प्रावधान था।
गुजरात सीएम ने किया था कड़े कानून का वादा
नए कानून में सात साल की सजा को बढ़ाकर उम्रकैद कर दिया गया है। नए कानून के मुताबिक जिस वाहन में गौमांस लेकर जाया जाएगा उसको भी जब्त कर लिया जाएगा। साथ ही जुर्माने की रकम अब बढ़ाकर एक लाख रुपए कर दी गई है। गुजरात सरकार के इस फैसले को विधानसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। गुजरात में इस साल के आखिर में विधानसभा के लिए चुनाव होने हैं। गुजरात के भाजपा के नेता गौरक्षा को अपने भाषणों का हिस्सा बनाते रहे हैं।
हाल ही में एक सभा को संबोधित करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री विजय रुपानी ने कहा था कि सरकार गायों की सुरक्षा के लिए जल्द एक कड़ा कानून लागू करेगी। उन्होंने कहा था कि हमने गुजरात में गायों की सुरक्षा के लिए कानून लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़ा है। अब हम इस कानून को और ज्यादा सख्त बनान चाहते हैं। जिसके लिए अब हम अगले सप्ताह बजट सत्र में विधान सभा में बिल पास करेंगे। नए कानून को उनके इसे वादे से जोड़ा जा रहा है।भारत में बहुत बड़ा है मांस का कारोबार, यूपी सबसे बड़ा उत्पादक












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