हाई कोर्ट के आदेश पर किया गया सिंघल और तोगड़िया को फौरन रिहा
लखनऊ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने सोमवार को गिरफ्तार विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के नेताओं अशोक सिंघल, प्रवीण तोगड़िया और संत रामाभद्राचार्य को राहत देते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को इन्हें तत्काल रिहा करने का आदेश दिया। हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद सभी नेताओं को संतों को रिहा कर दिया गया।
अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री की तरफ से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर न्यायमूर्ति इम्तियाज मुर्तजा और न्यायमूर्ति डी़ क़े उपाध्याय की पीठ ने राज्य सरकार को यह आदेश दिया। याचिका में विहिप के नेता सिंघल, तोगड़िया और संत रामाभद्राचार्य की गिरफ्तारी को नियम और कानून के खिलाफ बताया गया था। याचिकाकर्ता के वकील रविशंकर जैन ने संवाददाताओं को बताया कि अदालत ने सरकारी वकील से पूछा कि इन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया।













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