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हाई कोर्ट के आदेश पर किया गया सिंघल और तोगड़िया को फौरन रिहा

लखनऊ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने सोमवार को गिरफ्तार विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के नेताओं अशोक सिंघल, प्रवीण तोगड़िया और संत रामाभद्राचार्य को राहत देते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को इन्हें तत्काल रिहा करने का आदेश दिया। हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद सभी नेताओं को संतों को रिहा कर दिया गया।

अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री की तरफ से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर न्यायमूर्ति इम्तियाज मुर्तजा और न्यायमूर्ति डी़ क़े उपाध्याय की पीठ ने राज्य सरकार को यह आदेश दिया। याचिका में विहिप के नेता सिंघल, तोगड़िया और संत रामाभद्राचार्य की गिरफ्तारी को नियम और कानून के खिलाफ बताया गया था। याचिकाकर्ता के वकील रविशंकर जैन ने संवाददाताओं को बताया कि अदालत ने सरकारी वकील से पूछा कि इन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया।

Allahabad HC orders release of VHP leaders Pravin Togadia, Ashok Singhal.
इनका अपराध क्या था। सरकारी वकील की तरफ से समुचित जवाब न दिए जाने के बाद अदालत ने इन नेताओं को तत्काल रिहा करने के आदेश देते हुए राज्य सरकार से मंगलवार को विस्तृत जवाब मांगा। उल्लेखनीय है कि अयोध्या में चौरासी कोसी परिक्रमा में हिस्सा लेने जा रहे विहिप के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक अशोक सिंघल और संत रामाभद्राचार्य को लखनऊ हवाई अड्डे पर और विहिप के कार्यकारी अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया को अयोध्या में गिरफ्तार किया गया था। अदालत के आदेश के बाद ऐसी संभावना जताई जा रही है कि राज्य सरकार सोमवार शाम तक इन नेताओं को रिहा कर सकती है।
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