अवैध खनन में मोदी के मंत्री बाबूभाई बोखिरिया को 3 साल की जेल

7 साल पुराने इस मामले में पोरबंदर की निचली अदालत ने बोखिरिया समेत चार लोगों को सजा सुनाई है। सजा का ऐलान होते ही बाबूभाई बोखिरिया को हिरासत में ले लिया गया है। मोदी सरकार के जल संसाधन मंत्री बाबूभाई बोखिरिया को अवैध खनन और खनन चोरी के मामले में एक केस चल रहा था, जिसके बाद आज इसपर फैसला आया है।
गौरतलब है कि 2006 में निरमा कंपनी ने लाइमस्टोन, खनन के लिए सरकार से इजाजत ली थी। जिसके बाद कंपनी के मैनेजर ने लाइमस्टोन चोरी की एफआईआर दर्ज कराई थी। चार्जशीट दायर होने का बावजूद मंत्री के रसूखदार होने के चलते उनकी गिरफ्तार नहीं हो पाई थी। आज कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए मत्री को तीन साल की सजा सुनाई है। मंत्री बाबूलाल बखेरिया ने पहले ही जमानत के लिए अर्जी दे दी थी, िसके बाद उन्हें 7 दिन की जमानत मिल गई है। जमानत की तारिख खत्म होते ही उन्हें जेल जाना होगा।












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