फेसबुक कमेंट पर बिना परमिशन अरेस्ट किया तो खैर नहीं: SC

जस्टिस बी एस चौहान और जज दीपक मिश्रा की बेंच ने याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश देते हुए कहा कि अब बिना आदेश के अब इस तरह की गिरफ्तारी नहीं की जाएंगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कार्यकर्ता जया विंध्यालय की गिरफ्तारी के खिलाफ कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान ये फैसला सुनाया। जया को आंध्र प्रदेश के एक विधायक की शिकायत पर आईटी अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था।
पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबरटीज की कार्यकर्ता जया पर अपने फेसबुक टाइमलाइन में चिराला के विधायक अमांची कृष्णा मोहन और तमिलनाडु के राज्यपाल के रोसैया के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी लिखने का आरोप है। पुलिस ने उन्हें आईटी अधिनियम की धारा 66ए और भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी के तहत गिरफ्तार किया था।












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