मेरी व्‍यक्तिगत संपत्ति से सेबी को तकलीफ है: सुब्रत रॉय सहारा

Subrata Roy
मुंबई। करीब तीन करोड़ निवेशकों को उनका धन वापस करने के मामले को लेकर कल सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत राय सहारा और तीन अन्‍य अधिकारियों से सेबी के मुख्‍यालय पर पूछताछ की गई। शेयर बाजार नियामक सेबी ने इनसे उनकी संपत्ति और निवेश के ब्‍यौरे मांगे। जिससे कि उनकी संपत्ति को नीलाम करके धन निवेशकों को वापस किया जा सके।

वहीं पूछताछ के बाद पत्रकारों से बात करते हुए सुब्रत रॉय ने कहा है कि ज्‍यादातर निवेशकों को उनकी राशि वापस कर दी गई है, बाकी राशि बाजार नियामक के पास है। हम अपने निवेशकों के धन को लेकर चिंतित हैं लेकिन लगता है कि सेबी को मेरी व्‍यक्तिगत संपत्ति से तकलीफ है।

गौरतलब है कि निवेशकों को 24000 करोड़ रूपये वापस किये जाने हैं। सुब्रत रॉय के अनुसार इसमें से अधिकांश राशि वापस कर दी गई है। सहारा ने नियामक पर यह आरोप भी लगाये कि उसने धन वापस करने के लिए अभी तक कोई कदम नहीं उठाये हैं और हम इससे चिंतित हैं।

सेबी ने 26 मार्च को सुब्रत सहित चार व्‍यक्तियों के लिए सम्‍मन जारी किये थे। इस पेशी में उनसे सहारा इंडिया रीयल एस्‍टेट कॉर्प लिमिटेड (एसआईआरईसीएल) और सहारा हाउसिंग इंवेस्‍टमेंट कॉर्प लिमिटेड (एचएसआईसीएल) से जुड़े मूल दस्‍तावेज मांगे गये।

इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्‍त 2012 को अपने आदेश में निवेशकों को धन वापस करने के लिए सहारा समूह को तीन माह का समय दिया था, जिसके बाद 5 दिसम्‍बर 2012 को न्‍यायालय ने अतिरिक्‍त समय देते हुए 5, 120 करोड़ रूपये तत्‍काल, 10, 000 करोड़ रूपये जनवरी के पहले सप्‍ताह और बाकी की धनराशि फरवरी के पहले सप्‍ताह तक जमा कराने का आदेश दिया था और कहा था कि अगर सहारा समूह समय पर धन वापस नहीं करता है तो सेबी उसकी सम्‍पत्ति कुर्क करने के लिए स्‍वतंत्र है। वहीं सेबी के अनुसार एसआईआरईसीएल और एसएचसीआईएल ने बॉन्‍ड धारकों से धन जुटाने के लिए सहारा पर 'अनियमितताएं' बरतने का आरोप लगाया है।

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