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नया कानून: सेक्‍स 16 साल में, शादी 18 साल में

देश का कानून एक नया इतिहास रचने जा रहा है। नये कानून के साथ आने वाली जैनरेशन को नई दिशा देने जा रहा है। वो है सेक्‍स की दिशा। यानी यौन संबंध। जी हां क्‍योंकि आने वाली जैनरेशन को 18 साल की उम्र से पहले शराब पीना, एडल्‍ट फिल्‍में देखना, सिगरेट पीना, शादी करना मना होगा, लेकिन सेक्‍स करने पर पाबंदी नहीं होगी। यानी हमारी सरकार खुद शादी से पहले सेक्‍स को बढ़ावा देने जा रही है।

यह हम नहीं बल्कि आने वाला नया कानून कह रहा है, जिसे कैबिनेट ने पास कर दिया है। 18 मार्च को यह कानून सर्वदलीय बैठक में रखा जायेगा। जिस सरकार पर हमने अपने भविष्‍य को सौंप दिया है, उस सरकार की काबीलियत तो देखिये, कहा गया था महिला सुरक्षा पर फोकस करने को और हमारे नीति-निर्धारकों ने रजामंदी से सेक्‍स की उम्र पर अपना सारा दिमाग घुसेड़ डाला। नये अध्‍यादेश के अनुसार अब 16 साल या उससे ऊपर के लड़के-लड़कियां रजामंदी से सेक्‍स करते हैं, तो वो क्राइम नहीं होगा।

मजेदार बात तो देखिये यही कानून कहता है कि शादी के लिये लड़के की उम्र 21 साल से और लड़की की 18 से कम नहीं होनी चाहिये। यानी हमारा कानून अब साफ संकेत दे रहा है कि हमानी आने वाली जैनरेशन शादी से पहले यौन संबंध स्‍थापित कर सकेगी। मजेदार बात यह है कि बाकी के कानून पर सरकार कोई बदलाव नहीं करने जा रही है। जैसे बार में बैठकर शराब पीने की न्‍यूनतम उम्र 18 वर्ष, शराब, सिगरेट आदि खरीदने की न्‍यूनतम उम्र 18 साल, सिनेमा हॉल में एडल्‍ट फिल्‍म देखने के लिये कम से कम 18 का होना जरूरी है। आप सोचिये हमारे 16 साल के किशोर-किशोरियां एडल्‍ट फिल्‍म नहीं देख सकते हैं, लेकिन सेक्‍स कर सकते हैं। इस पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री रेणुका चौधरी कहती हैं, "हमारे देश के बच्‍चे अब इतने समझदार हो गये हैं, कि उन्‍हें पता है कि उन्‍हें कब क्‍या करना है। लिहाजा मुझे इस कानून में कोई कमी नहीं दिखाई देती।"

बात महिला सुरक्षा की

अब बात आती है महिला सुरक्षा की नये अध्‍यादेश के अनुसार बलात्‍कार करने पर उम्र कैद होगी, तेज़ाब फेंकने और नाबालिग से दुष्‍कर्म करने पर भी उम्रकैद होगी। वहीं अगर आप किसी का पीछा करेंगे, घूर कर देखेंगे, बार-बार कमेंट करेंगे, छेड़छाड़ करेंगे, अगर किसी महिला को जबर्दस्‍ती पकड़ लेंगे, तो आपके खिलाफ गैरजमानती वॉरंट जारी कर दिया जायेगा। खास बात यह है कि इसमें मजिस्‍ट्रेट के सामने महिला का बयान ही सही माना जायेगा। बाद में अगर महिला झूठी निकली तो उसे कोई सजा का प्रावधान नहीं है।

इसके परिणाम- अगर परिणामों की बात करें तो अगर आप ऑफिस में एक महिला को बार-बार देखते हैं, या आपके आगे कोई महिला जा रही है, या संयोगवश आपका वाहन किसी महिला के वाहन के पीछे है, या फिर यूं कहिये कि किसी महिला से आपने दुश्‍मनी मोल ले ली, और उसने आपके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी तो आपके खिलाफ सीधे गैरजमानती वॉरंट जारी होगा। यानी आपकी बनी-बनाई इज्‍जत की मटिया पलीत हो जायेगी। फिर आप भले ही केस लड़कर जीत जायें, लेकिन महिला को कुछ नहीं होने वाला। उसके खिलाफ कोई चार्ज नहीं लगेगा। जरा सोचिये इस कानून पर हमारे कैबिनेट मंत्री कपिल सिब्‍बल का दावा है, "हमारे देश की महिलाएं इस कानून दुरुपयोग नहीं करेंगी।" सिब्‍बल साहब हम यही कामना करेंगे कि ऐसा नहीं हो, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो कितने पुरुषों का करियर खराब हो सकता है इस बात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता।

# इतनी देर में आपके दिमाग में कोई न कोई कमेंट जरूर आया होगा, अपना कमेंट नीचे जरूर लिखें साथ ही React Now में प्रतिक्रिया जरूर दें।

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