शिक्षक भर्ती घोटाला: सजा के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे चौटाला
नई दिल्ली। शिक्षक नियुक्ति घोटाले में बुरी तरह फंसे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पूर्व सीएम और इंडियन नेशनल लोकदल के अध्यक्ष ओम प्रकाश चौटाला को दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई थी।
निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने के लिए उन्होंने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की है। अपनी अपील में चौटाला ने ये कहते सजा को निलंबित करने की मांग की है कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और उन्हें कई तरह की बिमारियां हैं ऐसे में कोर्ट उनके स्वास्थ्य को देखते उन्हें सजा में रियायत दे।

78 साल के चौटाला ने रोहिणी कोर्ट के आदेश को दरकिनार करते हुए कहा है कि निचली अदालत का फैसला कानून के सिद्धांतों और सबूत के विपरीत है। इसलिए उनकी याचिका को ध्यान में रखते कोर्ट उनकी सजा माफ कर दे। गौरतलब है कि पिछल महिनें ही दिल्ली की विशेष अदालत ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला और उनके बेटे अभय चौटाला समेत 8 लोगों को 10 साल की सजा सुनाई है।
कोर्ट ने ओम प्रकास चौटाला और उनके बेटे को 2006 में हरियाणा में हुए 3206 जुनियर बेसिक ट्रेंड शिक्षकों की नियुक्ति में धांधली के आरोप में दोषी पाया है। जिसके बाद उन्हें ये सजा सुनाई गई।












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