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VVIP को छोड़ महिलाओं को करो सुरक्षित: कोर्ट

supreme court
नयी दिल्ली। देश की सबसे बड़ी अदालत ने एकबार फिर से दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाते हुए दिल्ली पुलिस को आदेश दिया है कि वीआईपी सुरक्षा से पुलिस जवानों को हटाया जाए। कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा है कि वीवीआईपी सुरक्षा में लगे पुलिस जवानों को वहां से हटाकर उन्हें शहर की सुरक्षा में लगाया जाए और दिल्ली को महिलाओं के लिए सुरक्षित बना या जाए।

दरअसल इससे पहले दिल्ली पुलिस ने कोर्ट की नोटिस पर जबाव देते हुए कहा था कि दिल्ली में जजों की सुरक्षा के लिए एक हजार से ज्यादा पुलिस जवान तैनात किए गए है। दिल्ली पुलिस के इस जवाब के बाद कोर्ट ने सख्त आदेश देते बुए कहा है कि 11 फरवरी तक दिल्ली में वीआईपी सुरक्षा में लगे पुलिस जवानों को वहां से हटाकर शहर की सुरक्षा व्यवस्था में तैनात किया जाए ताकि दिल्ली में महिलाओं पर होने वाले क्राइम को रोका जा सके।

कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को चेतावनी देते हुए कहा है कि दिल्ली पुलिस 11 फरवरी तक वीवीआईपी सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मियों से संबंधिक जानकारी शपथपत्र के सात कोर्ट को सौंपे। अगर वो तय समयसीमा के अंदर पुलिसकर्मचारियों से संबंधित जानकारी कोर्ट को नहीं सौंपती हौ तो 16 फरवरी को गृह सचिव खुद कोर्ट में पेश होकर इसका जबाव दे। गौतलब है कि दिल्ली में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध को देखते हुए कोर्ट ने वीआईपी अधिकारियों और मंत्रियों की सुरक्षा में लगे जवानों को हटाने का आदेश दिया था। पिछले साल 16 दिसंबर की रात दिल्ली की सड़क पर चलती बस में 23 साल की लड़की के साथ गैंगरेप मामले के बाद पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान उठा दिया है।

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