आरुषि हत्याकांड: राजेश तलवार की अर्जी खारिज

जिसके बाद मामले पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने तलवार दंपत्ति पर हत्या और सबूत मिटाने का मामला चलाने का आदेश दे दिया था। दरअसल मामले की जांच कर रही सीबीआई ने ट्रयल कोर्ट में मामले से जुड़े कुछ नए सबूत और दस्तावेज पेश किए ते। ट्रायल कोर्ट ने इन दस्तावेजों को मंजूरी दे थी और उनपर जिरह का आदेश भी दे दिया था। इसी के खिलाफ तलवार दंपत्ति ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी।
अर्जी में कहा गया था कि चार्जशीट दाखिल होने के बाद सीबीआई नए दस्तावेज और सबूत पेश कर रही है जो गलत है। इस मामले में नुपुर तलवार की अर्जी को हाईकोर्ट पहले भी खारिज कर चुका है, जिसके बाद नुपुर तलवार को अभियुक्त मानते हुए कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई थी और उन्हें गाजियाबाद के डासना जेल में रखा गया था। बाद में हाईकोर्ट में मामला जाने के बाद उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया था। गौरतलब है कि 2008 में राजेश और नुपुर तलवार की बेटी आरुषि तलवार की घर में हत्या कर दी गई थी।












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