पाक: 250 लोगों की झुलसकर मौत पर हर्जाना 500 रुपये
पाकिस्तान के कराची और लाहौर शहर की दो फैक्ट्रियों में लगी आग से लगभग 250 लोग झुलसकर मर गए थे, और लगभग 300 लोग उसमें घायल हो गए थे। कराची शहर की फैक्ट्री में हुए अग्निकांड के बाद उसके मालिक पर लापहरवाही बरतने के लिए मात्र 500 रूपये का जुर्माना लगाया गया है। 'जियो न्यूज' के अनुसार फैक्ट्री अधिनियम 1934 के अनुसार मालिक को कामगारों की सुरक्षा के प्रति लापहरवाही बरतने के लिए 500 रूपये का जुर्माना देना होगा।
अगर इस नियम को देखे तो मालिक के दुबारा गलती करने पर 750 रूपया जुर्माना भरना होगा। अगर ऐसी गलती तीसरी बार की जाती है, तो जुर्माना की राशि बढ़कर 1,000 रूपये हो जाएगी। गौरतलब है कि पाकिस्तान में दो फैक्ट्रियों में मंगलवार को भयानक आग लग गयी थी, जिसमें लगभग 250 लोग झुलसकर मर गए।
आग दो अलग-अलग फैक्ट्रियों में लगी। कराची में कपड़े की एक फैक्ट्री में आग लगने से लगभग 225 लोग जलकर मर गए थे, जबकि लाहौर में जूते की एक फैक्ट्री में आग लगने से लगभग 25 लोगों की मौत हुई थी। आग इतनी भयानक थी कि बचाव दल पूरी तरह से फैक्ट्री में अंदर नहीं घुस पा रहे थे। इस हादसे में लगभग सभी लोगों की मौत झुलसने से हुई थी।
जिस समय आग लगी थी उस समय दोनों फैक्ट्रियों में लगभग 2000 कर्मचारी काम कर रहे थे। मरने वालों में एक फैक्ट्री का मालिक और उसका बेटा भी था। दोनों फैक्ट्रियों में आग कुछ समय के अंतर पर लगी थी। उस समय ऐसा बताया गया था कि आग जेनरेटर का खराब होने के कारण लगी थी। मरने वालों में कुछ की मौत दम घुटने से, तो कुछ की मौत झुलसकर जलने से हुई थी।












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