गीतिका के गुनहगार कांडा को दिल्‍ली हाई कोर्ट ने भी नहीं बक्‍शा

Delhi High Court rejects Gopal Kanda's appeal for bail
नई दिल्‍ली। एयरहोस्टेस गीतिका शर्मा की खुशकुशी मामले में मुख्य आरोपी हरियाणा के पूर्व गृहराज्यमंत्री गोपाल कांडा की जमानत याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने भी खारिज कर दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज कांडा की जमानत याचिका पर दोपहर बाद अपना फैसला सुनाया।

कोर्ट ने कहा है कि गोपाल कांडा की जमानत याचिका खुद गोपाल कांडा ने नहीं बल्कि उनके भाई गोबिंद कांडा ने लगाई थी। इसलिए तकनीकी खामी को ध्यान में रखकर गोपाल कांडा की याचिका अर्जी खारिज कर दी। अब हाईकोर्ट द्वारा जमानत की याचिका रद्द होने से कांडा की गिरफ्तारी तय हो चुकी है।

इससे पहले दिल्ली की रोहिणी की एक अदालत ने भी गत दिवस गोपाल कांडा की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली पुलिस की मांग पर गैर जमानती वारंट जारी किया था। उल्लेखनीय है कि एमडीएलआर एयरलाइंस की पूर्व एयरहोस्टेस गीतिका शर्मा ने 4 अगस्त की रात अपने दिल्ली स्थित घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी।

गीतिका ने मरने से पूर्व लिखे सुसाइड नोट में अपनी मौत के लिए गोपाल कांडा व एमडीएलआर की महिला अधिकारी अरूणा चड्ढा को जिम्मेदार ठहराया था। उसी मामले में पुलिस गिरफ्त में आई अरूणा चड्ढा ने कई सनसनीखेज खुलासे किए थे। अरूणा ने दिल्ली पुलिस को बताया था कि गीतिका शर्मा का कई बार गर्भपात करवाया गया था। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि गीतिका शर्मा का यौन शोषण गोपाल कांडा ने किया था या अन्य किसी ने। इस सवाल का जवाब गोपाल कांडा की गिरफ्तारी के बाद ही चलेगा।

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