मधुमिता शुक्ला हत्याकांड- अमरमणि की सजा रहेगी बरकरार

madhumita amarmani
नैनीताल। कवियत्री मधुमिता हत्याकांड में नैनीताल हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी अमरमणि त्रिपाठी की सजा को बरकरार रखा है । गौरतलब है कि मधुमिता हत्या कांड में फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने अमरमणि की बेल की अर्जी को ख़ारिज कर दिया है जिसके चलते उनके ऊपर आईं मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। हाईकोर्ट ने त्रिपाठी सहित किसी भी आरोपी को कोई राहत नहीं दी है साथ ही सभी दोषियों की उम्रकैद की सजा बरकरार रखी गई है।

ज्ञात हो की मधुमिता हत्याकांड में पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी, उनकी पत्नी समेत अन्य आरोपी फिलहाल आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। जिसके चलते इन सभी लोगों ने सीबीआइ देहरादून की कोर्ट के आजीवन कारावास के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

आपको बताते चलें की ये हत्याकांड 9 मई 2003 को लखनऊ के पेपर मिल कालोनी में हुआ था अगर सीबीआई की चार्जशीट कि माने तो मधुमिता को मारने वालों में अमरमणि के ख़ास गुर्गे संतोष राय और प्रकाश पाण्डेय शामिल हैं। जिन्होंने विधायक की शह पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया था।

इस हत्याकांड के बाद निचली अदालत ने अमरमणि और उन तमाम लोगों को जो इस हत्याकांड में शामिल थे उनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी जिसे अमरमणि के वकील द्वारा हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था।

वहीं दूसरी तरफ हत्याकांड की मुख्य वादी मधुमिता की बहन निधि शुक्ला ने बताया है की उनकी जान को खतरा है और विधायक द्वारा उनको कभी भी मारा जा सकता है निधि ने मुख्य अभियुक्त पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी पर सपरिवार जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। इससे तंग आकर उसने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग की है।

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