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शिक्षा का अधिकार लागू, अब गरीब बच्‍चे भी पढ़ेंगे निजी स्‍कूलों में

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Right To Education
दिल्‍ली। उच्चतम न्यायालय ने शिक्षा के अधिकार कानून की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी। है शिक्षा के अधिकार कानून के तहत कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए आरक्षण सभी सरकारी विद्यालयों, वित्तीय सहायता प्राप्त और गैर वित्तीय सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों पर लागू होगा। सीधे शब्‍दों में कहें तो सरकारी मदद के बिना चलने वाले निजी स्‍कूलों में 25 फीसदी सीटें गरीब बच्‍चों के लिये रिजर्व करने पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है। शिक्षा के अधिकार कानून के तहत गरीब बच्चों के लिए इन स्कूलों में सीटें रिजर्व होंगी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शिक्षा का अधिकार कानून संवैधानिक तौर पर सही है और सरकारी स्कूलों के साथ साथ निजी स्कूलो में भी ये नियम लागू होंगे। अदालती फैसला के मुताबिक सरकारी सहायता लेने वाले अल्पसंख्यक संस्थानो पर भी शिक्षा के अधिकार कानून लागू होगा, सिर्फ उन अल्पसंख्यक संस्थानो पर ये कानून लागू नहीं होगा जो सरकारी सहायता नही लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आज से ही अमल मे आ जाएगा, हालांकि पहले हो चुके दाखिलों पर लागू नही होगा।

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने दो साल पहले जब शिक्षा का अधिकार कानून देश को समर्पित किया तो करोड़ों गरीब परिवारों को भी अपने बच्चे बड़े प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने की उम्मीद जगी और आज उस उम्मीद पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी। हालांकि, निजी स्कूलों के याचिकाकर्ताओं की दलील थी कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर सुधारने की जगह उनपर जबरन ये कानून थोपा जा रहा है। शिक्षा के अधिकार कानून के प्रावधानों के खिलाफ करीब तीस याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दी गई थीं। जिन पर पिछले साल 3 अगस्त को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया था।

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English summary
Declaring that the Right to Education is constitutionally valid, the Supreme Court today said the Right to Education will apply to all schools controlled by the government or local bodies.
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