हरियाणा के 16 हजार गेस्ट टीचरों को सुप्रीम कोर्ट से राहत
चंडीगढ़।
प्रदेश के करीब 16 हजार अतिथि अध्यापकों को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। राज्य सरकार द्वारा नियमित भर्ती किए जाने तक अतिथि अध्यापकों को पद से नहीं हटाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने नियमित भर्ती के लिए सरकार को समयबद्ध सीमा में बांधा है। सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर एसएलपी पर अतिथि अध्यापकों को यह राहत प्रदान की गई। id="toptextpromo">सुप्रीम
कोर्ट ने भर्ती पूरा करने के 328 दिनों के शेडयूल को पूरा करने का सरकार का आग्रह मान लिया। सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी जिसमें 31 मार्च तक सभी अतिथि अध्यापकों को रिलीव करने का निर्देश दिया गया था। id='are-slot-1' class='oiad oi-axt oiadv'> id='top-searched-articles'>हरियाणा
ने यह अपील पिछले सप्ताह की थी। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ए कबीर और एसएस निज्जर की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया है। हरियाणा सरकार की ओर से अटार्नी जनरल नारीमन ने सुप्रीम कोर्ट में सरकार का पक्ष रखा जबकि अतिथि अध्यापकों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल एस ने पैरवी की।











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