हरियाणा के 16 हजार गेस्ट टीचरों को सुप्रीम कोर्ट से राहत

सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती पूरा करने के 328 दिनों के शेडयूल को पूरा करने का सरकार का आग्रह मान लिया। सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी जिसमें 31 मार्च तक सभी अतिथि अध्यापकों को रिलीव करने का निर्देश दिया गया था।
हरियाणा ने यह अपील पिछले सप्ताह की थी। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ए कबीर और एसएस निज्जर की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया है। हरियाणा सरकार की ओर से अटार्नी जनरल नारीमन ने सुप्रीम कोर्ट में सरकार का पक्ष रखा जबकि अतिथि अध्यापकों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल एस ने पैरवी की।












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