बेअंत के हत्‍यारे को 31 मार्च को ही दी जाए फांसी: कोर्ट

Death Sentence
चंडीगढ़। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह हत्याकांड के मास्टर माइंड बब्बर खालसा इंटरनेशनल के आतंकी बलवंत सिंह राजोआना को 31 मार्च को ही फांसी दी जाए। चंडीगढ़ सेशन कोर्ट ने यह आदेश दिया है। कोर्ट ने जेल प्रशासन को अदालत की अवमानना का नोटिस भी भेजा है, जिस पर उन्हें 16 अप्रैल तक जवाब देना है। बलवंत को 31 मार्च को फांसी दी जानी है, लेकिन फांसी देने से पंजाब सरकार ने इनकार कर दिया था।

सरकार ने विधानसभा में कहा था कि बलवंत सिंह को 31 मार्च को पटियाला जेल में फांसी नहीं दी जाएगी। बेअंत सिंह की हत्या 1995 में कर दी गई थी। हत्याकांड में चंडीगढ़ की अदालत ने बलवंत को 2007 में फांसी की सजा सुनाई थी। तब से वह पटियाला जेल में बंद है।

मालूम हो कि राजोआना के लिए दया के अनुरोध को लेकर एसजीपीसी के अध्यक्ष अवतार सिंह मक्कड़ और अकाली दल के अन्य वरिष्ठ नेता भी इसी सप्ताह राष्ट्रपति प्रतिभा पाटील से मुलाकात करने वाले हैं। पंजाब में सत्तारूढ़ शिरोमणि अकाली दल ने रविवार को कहा था कि वह राजोआना की जान बचाने का हरसंभव प्रयास करेगी। बेअंत सिंह के परिजनों का भी कहना है कि वे राजोआना को माफ कर चुके हैं और उसकी सजा फांसी से उम्रकैद में बदल दी जानी चाहिए।

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