हेरोइन तस्कर को सुनाई फांसी की सजा

Death sentence
चंडीगढ। हेरोइन तस्करी के सात वर्ष पुराने मामले में सोमवार को अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश शालिनी एस नागपाल ने अमृतसर निवासी बलविंदर सिंह को फांसी की सजा सुनाई। इसी मामले में अन्य आरोपी अमृतसर निवासी सतनाम सिंह को 12 वर्ष की कैद और डेढ़ लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है, जबकि बलविंदर आरोप तय किए गए थे, जिसमें उसे दोषी करार दिए जाने के साथ फांसी की सजा सुनाई गई।

12 दिसंबर वर्ष 2005 को दायर मामले के अनुसार एनसीबी ने गुप्त सूचना के आधार पर 25/37 के चौक पर रात 3.15 बजे नाके के दौरान सतनाम को चार किलो हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया था, जबकि बलविंदर और सरपंच नामक अन्य व्यक्ति मौके से फरार होने में सफल रहे थे। नाके पर एनसीबी ने सफेद इंडिका कार को रोक कर ड्राइवर से पूछताछ की तो उसने अपना नाम सतनाम बताया था।

कार की तलाशी के दौरान हेरोइन के एक-एक किलो के चार पैकेट बरामद किए गए। पूछताछ में सतनाम ने बताया था कि उसने अमृतसर में हेरोइन खरीदी थी जिसे वह चंडीगढ़ बेचने आया था। जिस अफ्रीकी व्यक्ति को यह पैकेट बेचना था, उसका नाम उसे मालूम नहीं था। पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ कि असल में अमृतसर से आठ किलो की हेरोइन के पैकेट गाड़ी में छिपाए गए थे।

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