चुनावों से एक पखवाड़े पहले अतीक को जमानत मिली

इलाहाबाद। माफिया डॉन से नेता बने अतीक अहमद को राहत देते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से एक पखवाड़े पहले आज उन्हें जमानत दे दी। वह गैंगस्टर्स एक्ट के तहत दर्ज मामले में जेल में बंद थे। चुनावों से एक पखवाड़े पहले अतीक अहमद को जमानत मिली न्यायमूर्ति डीपी सिंह ने आदेश पारित करते हुए स्पष्ट किया कि जब भी समन जारी किया जाएगा, अहमद को निचली अदालत के समक्ष उपस्थित होना पड़ेगा।

जनवरी 2008 में दिल्ली से गिरफ्तार होने के बाद से ही अहमद जेल में बंद थे और वह इलाहाबाद (पश्चिम) सीट से विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। फिलहाल वह बस्ती जिले के जेल में बंद हैं। फूलपुर से समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद अहमद कई आपराधिक मामलों में आरोपी हैं। वर्ष 2005 में बसपा विधायक राजू पाल की हत्या के मामले में भी वह आरोपी हैं।

राजू पाल हत्या मामले में आरोपी बनाये जाने के कुछ महीने बाद ही उन्होंने
जमानत ले ली थी। मायावती के नेतृत्व वाली बसपा के सत्ता में आते ही अहमद और उनके निकट सहयोगियों के खिलाफ 2007 में कई मामले दर्ज हुए थे। अहमद को सभी मामलों में जमानत मिल गयी थी जिसमें पाल हत्याकांड के गवाहों को धमकी देना भी शामिल है।

इसके अलावा जबरन भूमि कब्जे के मामले में भी उन्हें जमानत मिल चुकी है लेकिन गैंगस्टर्स एक्ट के तहत दर्ज मामले में अभी उन्हें जमानत नहीं मिली है। वर्ष 2004 के लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने से पहले अहमद पांच बार विधानसभा में जीत हासिल कर चुके हैं।

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