सुप्रीम कोर्ट करेगी गिलानी की किस्मत का फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 1 फरवरी को फैसला सुनाने की बात कही थी। गौरतलब है कि भ्रष्टाचार के मामलों में एनआरओ कानून को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गिलानी को राष्ट्रपति जरदारी के खिलाफ जांच शुरू करने के आदेश दिए थे। कोर्ट के आदेश के बावजूद गिलानी ने राष्ट्रपति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। जिसके बाद कोर्ट ने उनके खिलाफ सख्ती दिखाते हुए अवमानना का नोटिस जारी किया था।
कोर्ट ने गिलानी को आदेश दिया था कि वे जरदारी मामले में जांच शुरू कराकर स्विटजरलैंड में जुटाए गए उनके काले धन के बारे में जानकारी जुटाने के लिए वहां की सरकार को चिट्ठी लिखें। गिलानी ने इस मामले में कोई भी कदम नहीं उठाया था। कोर्ट ने 19 जनवरी को कहा था कि 1 फरवरी को होने वाली सुनवाई में प्रधानमंत्री गिलानी को पेश नहीं होना पड़ेगा।












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