गूगल-फेसबुक पर केन्द्र सरकार चलायेगी मुकदमा

Google, Facebook
नई दिल्ली। सोशल नेटवर्किंग साइटस को लेकर मचा तूफान कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जहां गुरूवार को दिल्ली हाई कोर्ट मे गूगल और फेसबुक को सख्त हिदायत दी थी कि वो अपनी साइट्स से आपत्तिजनक सामग्री को हटा ले वरना उसके साथ सख्ती हो सकती है।

वहीं शुक्रवार को सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी। इस बाबत केंद्र ने गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट समेत 21 वेबसाइट्स के खिलाफ कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल की। केन्द्र ने जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें कहा गया है कि इन साइट्स पर धर्म के खिलाफ बातें फैलाने वाली सामग्री पायी गयी है। जो कि सूचना तकनीक प्रावधान 2011 के नियमों का उल्लंघन है।

जिसके चलते सरकार मे सीआरपीसी की धारा 196 के तहत इन 21 वेबसाइट्स के खिलाफ राष्ट्रीय समानता, अखंडता और राष्ट्रीय हित के मद्देनेजर मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। रिपोर्ट पर कोर्ट ने 10 विदेशी कंपनियों समेत 21 वेबसाइट्स के खिलाफ समन जारी कर सभी को 13 मार्च को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है।

आपको बता दें कि गुरूवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने गूगल और फेसबुक को चेतावनी दी है कि वो जल्द से जल्द अपने वेबपेज से आपत्तिजनक सामग्री हटा ले वरना अदालत उन्हें ब्लॉक करने का आदेश दे सकती है। जबकि गूगल इंडिया के वकील में ने अपनी सफाई में कहा कि वेबसाइट पर पोस्ट किए जाने वाली आपत्तिजनक सामग्री और लेख को न तो मॉनिटर किया जा सकता है और न ही उसे फिल्टर किया जा सकता है। यह प्रैक्टिकली संभव नहीं है।

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