हरियाणा: अफीम तस्करों को 10-10 साल की कैद

Smugglers get 10 year imprisonment
सिरसा। जिला एवं सत्र न्यायालय ने अफीम तस्करी के मामले में दो युवकों को दोषी करार देते हुए 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों को एक-एक लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड की अदायगी न करने पर उन्हें एक-एक वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामले के अनुसार 29 सितंबर 2008 को शहर डबवाली पुलिस को मुखबिर ने सूचना दी कि क्षेत्र में कुछ युवक अफीम तस्करी करने की फिराक में है। सूचना मिलने पर तत्कालीन सहायक उपनिरीक्षक कश्मीरी लाल ने टीम का गठन कर नाकाबंदी की।

आने-जाने वाले वाहनों की जांच की जाने लगी। इसी दौरान पुलिस ने जीप नंबर आरजे 13सी-1257 को रुकवाया। जीप में सवार तीन युवकों से पूछताछ की गई। तीनों से जीप के दस्तावेजों की मांग की तो चालक कुलवंत सिंह पुत्र गुरजंट सिंह निवासी चोरमार हड़बड़ा गया। पुलिस को उक्त तीनों पर संदेह हुआ। जीप की तलाशी ली गई तो उसमें से 2 किलो 600 ग्राम अफीम दूध बरामद हुआ। दो अन्य आरोपियों की पहचान मठदादू निवासी निक्का उर्फ सुदर्शन सिंह पुत्र सुरजीत ङ्क्षसह व मनीष पुत्र भैरु राम निवासी सेमनी थाना नीमच, मध्यप्रदेश के रूप में हुई।

पुलिस ने तीनों को काबू कर जीप भी जब्त कर ली। तीनों के विरुद्ध मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया गया। अदालती कार्रवाई के दौरान मनीष फरार हो गया। न्यायालय ने उसे भगौड़ा करार दे दिया। कुलवंत व सुदर्शन सिंह को अफीम तस्करी में दोषी पाते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश एसके गोयल ने 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। दोनों को अर्थदंड भी लगाया गया। अगर दोषी अर्थदंड की अदायगी नहीं करेंगे तो उन्हें एक-एक वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

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