भट्टा परसौल कांडः डीजीपी पर चलेगा मुकदमा

अधिवक्ता राजेंद्र नागर ने बताया कि इस बाबत अदालत में भट्टा गांव की रहने वाली राजवती पत्नी सत्ते ने याचिका दायर की थी। इसमें आरोप लगाया है कि 7 मई की रात को तत्कालीन स्पेशल डीजीपी ब्रजलाल, एडीजी एनसीआर गुरुबचन लाल, आईजी रेंज रजनीकांत मिश्रा, एसएसपी गौतमबुद्ध नगर सूर्य नाथ सिंह, एसएसपी गाजियाबाद रघुवीर लाल, डिप्टी एसपी उदयवीर खोखर, अंबेश चंद्र त्यागी, इंस्पेक्टर राजीव कुमार व पचास साठ पुलिसकर्मियों के साथ आए और घर में घुस कर तोड़फोड़ की। आगजनी की, मारा पीटा और जान से मारने की धमकी दी।
सीजेएम विपिन कुमार शर्मा ने पुलिस अधिकारियों समेत 50-60 पुलिसकर्मियों के खिलाफ तोड़फोड़, मारपीट, आगजनी, बलवा का मुकदमा चलाने के लिए अदालत को परिवाद दायर करने का आदेश दिया है। इसके अलावा सीजेएम ने गांव अच्छेपुर की रहने वाली कांति देवी, विजय देवी और पारसौल निवासी अर्चना की याचिकाओं पर भी सुनवाई की।
अधिवक्ता डीएस भड़ाना ने बताया कि याचिका में आरोप लगाया है कि तत्कालीन स्पेशल डीजीपी ब्रजलाल, एडीजी एनसीआर गुरुबचन लाल, आईजी रेंज, एसएसपी सूर्यनाथ, एसडीएम विशाल सिंह, डिप्टी एसपी उदयवीर खोखर, इंस्पेक्टर राजीव कुमार, इंसपेक्टर मृत्युंजय सिंह ने 50-60 अज्ञात पुलिसकर्मियों के साथ 8 मई को जांच के नाम पर घर में घुसकर मारपीट, लूटपाट की, घर में बंधे पशुओं को खोल कर खदेड़ दिया। इस कारण कुछ पशुओं की मौत हो गई। याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सीजेएम ने अदालत में परिवाद दर्ज करने का आदेश दिया है। इन सभी पुलिसकर्मियों पर अदालत में मुकदमा चलेगा।












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