सलेम का प्रत्यर्पण वापस लेने को भारत की पुर्तगाल कोर्ट में दस्तक

हाई कोर्ट ने इसी आधार पर सलेम का प्रत्यर्पण रद्द कर दिया था। भारत ने पुर्तगाल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपनी अपील में कहा है कि हाई कोर्ट ने भारत की अदालतों में सलेम के खिलाफ चल रहे मुकदमों की गलत विवेचना की है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, अपने हलफनामे में भारत ने आश्वासन दिया है कि सलेम के खिलाफ जो ताजा आरोप तय किए गए हैं, उनमें उससे भी कम सजा का प्रावधान है, जिन अपराधों के लिए उसका प्रत्यर्पण किया गया था।
सूत्रों ने बताया कि भारत की अपील पर जल्द सुनवाई होगी। इस अपील में भारत ने पुर्तगाल हाई कोर्ट के आदेश पर स्थगन लगाने की मांग की है। लिस्बन हाई कोर्ट ने 19 सितंबर को सलेम की याचिका को स्वीकृति दे दी थी। साल 1993 के मुंबई विस्फोट समेत आठ आपराधिक मामलों में मुकदमों का सामना कर रहे सलेम ने अपनी याचिका में कहा था कि उसे वापस पुर्तगाल बुला लिया जाए।












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