टैक्‍स चोर हसन अली की जमानत नामंजूर

SC rejects Hasan Ali bail Plea
मुंबई। सुप्रीम कोर्ट ने बंबई हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ अपना फैसला सुनाया है जिसमें करोड़ों रुपए के टैक्‍स चोरी मामले में फंसे हसन अली की जमानत मंजूर कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट की पीठ न्‍यायमूर्ति अल्‍तमश कबीर की अगुआई वाली पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय की याचिका को मंजूरी दी है जिसमें हसन अली को जमानत न देने की मांग दी गई थी। पीठ ने कहा कि हसन अली के जुर्म को हुए कोर्ट के निर्णय में हस्‍तक्षेप करने की जरूरत है।

ईडी ने हसन अली से पूछताछ जारी रखने के लिए बंबई हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी। जिसके बाद पीठ ने 16 अगस्‍त को हसन अली की जमानत याचिका स्‍थगित कर दी थी। इसके लिए कोर्ट में यह दलील दी गई थी कि अगर हसन अली को जमानत मिल गई तो वह देश से बाहर भाग सकता है जिससे इस केस की जांच में बाधा पहुंच सकती है।

ईडी ने अपनी दलील में यह भी कहा था कि इस बात के पर्याप्‍त सुबूत हैं कि हसन अली के विदेशों में कई खाते हैं। इसके अलावा इन खातों में लगभग 10 करोड़ रुपए की धनराशि जमा है। इतना ही नहीं हसन अली पर काला धन को सफेद बनाने के लिए शेयर बाजार में भी लगाने का आरोप है। ईडी हसन अली के विदेशों में जमा धन की जानकारी जुटाने के लिए विदेशों के कई बैंकों में संपर्क साध रही है।

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