27 सितंबर से मिलेगी अनचाही कॉलों से मुक्ति
सरकार
ने 12 अक्टूबर 2007 में नेशनल डू नॉट कॉल (एनडीएनसी) रजिस्ट्री की शुरुआत की थी आकड़ो पर नजर डाले तो ट्राई के अर्तगत बने अब तक 130.21 मिलियन लोगों ने अपना फोन नम्बर नेशनल कस्टमर प्रिफेंस रजिस्टर (एनसीआरपी) में दर्ज करा चुके है मगर इसके बावजूद लोगों को पूरी तरह से अनचाही कॉलों से छुटकारा नहीं मिला। id="toptextpromo">अगर
नियम देखा जाए तो डू नॉट डिस्टर्ब के बावजूद अगर किसी तरह कर कॉल ग्राहक के पास आती है तो कंपनी के उपर 25 हजार रूपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है वहीं दूसरी बार भी कॉल आती है तो 75 हजार तक का जुर्माना वसूला जा सकता है। मगर अब अनचाही कॉल से आपको जल्द छुटकारा मिल जाएगा ट्राई ने कहा है जिन ग्राहकों का नम्बर डू नॉट काल रजिस्ट्री में दर्ज है उन्हे अनचाही कॉल से छुटकारा मिल जाएगा क्योंकि नियमन के संबंधित उपबंधों में जो भी फेरबदल किया गया है वह 27 सितंबर से लागू कर दिया जाएगा। id='are-slot-1' class='oiad oi-axt oiadv'> id='top-searched-articles'>इसके
लिए टेलीमार्केटर्स को 140 नंबर की सीरिज आवंटित की गई है। टेलीमार्केटिंग कंपनियों को अपने मोबाइल और लैंडलाइन नंबर से पहले इस सीरिज का इस्तेमाल करना जरूरी होगा। हम आपको बता दे हाल ही में नियम में कुछ नए फेरबदल किए गए है जिसके तहत जुर्माने की रकम को भी बढ़ा दिया गया है नए नियम के तहत जुर्माने की रकम 2 लाख रूपए तक कर दी गई है। 27 सितंबर को इस नियम के लागू हो जाने से कई लोगों को राहत मिलेगी।











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