सबसे बड़े टेक्स चोर हसन अली की जमानत पर रोक
दिल्ली।
सर्वोच्च न्यायालय ने घोडा व्यापारी व कर चोरी के आरोपी हसन अली खान को बम्बई उच्च न्यायालय से मिली जमानत पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति अलतामस कबीर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने हसन अली की जमानत पर रोक लगाई। इससे पहले अतिरिक्त महाधिवक्ता हरीन रावल ने सर्वोच्च न्यायालय से बम्बई उच्च न्यायालय के 12 अगस्त के फैसले पर रोक लगाने का अनुरोध किया था। id="toptextpromo">प्रवर्तन
निदेशालय की ओर से दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने यह आदेश दिया। ईडी ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। खंडपीठ ने कहा कि इस मामले को गुरुवार के लिए सूचीबद्ध होने दें। ऐसे में बंबई हाईकोर्ट के 12 अगस्त के हसन अली को जमानत देने के फैसले पर अमल नहीं किया जाएगा। id='are-slot-1' class='oiad oi-axt oiadv'> id='top-searched-articles'>मामले
की अगली सुनवाई गुरुवार को होगी। तब तक उच्च न्यायाय के फैसले पर रोक लगा दी गई है। मालूम हो कि प्रवर्तन निदेशालय ने हसन अली को 17 मार्च को गिरफ्तार किया था, जब सर्वोच्च न्यायालय ने निचली अदालत द्वारा उन्हें दी गई जमानत खारिज कर दी थी।











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