राजीव गांधी के हत्‍यारों की सजाए मौत बरकरार

President rejected Rajiv Gandhi's Murderer plea
दिल्‍ली। पूर्व प्रधानमंत्री स्‍वर्गीय राजीव गांधी के हत्‍यारों की माफी याचिका को राष्‍ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने खारिज कर दिया है। हत्‍या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 3 लोगों को अभियुक्‍त मानते हुए उन्‍हें सन् 2000 में फांसी की सजा सुनाई थी। इन लोगों ने इसके बाद राष्‍ट्रपति से माफी के लिए याचिका दायर की थी। जिसे आज राष्‍ट्रपति ने खारिज कर दिया।

राजीव गांधी की हत्‍या के मामले में प्रतिबंधित एलटीटीई के सदस्‍य मुरुगन, संथन, पेरारिवलन और नलिनी को गिरफ्तार किया गया था। इन लोगों ने 21 मई 1991 में श्रीपेरूमबुदर मे राजीव गांधी की हत्‍या की थी। इस आरोप में उन्‍हें 199 में मौत्‍ की सजा सुनाई गई थी। जिस पर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी मुहर लगा दी थी।

इस मामले में एक आरोपी महिला की सजा ए मौत की सजा को उम्र कैद मे तब्‍दील कर दिया था। इसके बाद बाकी तीनों आरोपियों ने माफी के लिए अपील की थी। इन तीनों आरोपियों को प्रधानमंत्री की हत्‍या के मामले में षणयंत्र रचने के आरोप में हाईकोर्ट ने इन्‍हें मौत की सजा सुनाई थी। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मुहर लगा दी थी। आज इसे राष्‍ट्रपति ने भी हरी झंडी दे दी।

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