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सीबीआई कोर्ट में ओम प्रकाश चौटाला पर आरोप तय

Charges framed against Om Prakash Chautala
चंडीगढ़। इनेलो सुप्रीमो एवं विपक्ष के नेता ओमप्रकाश चौटाला के खिलाफ 10 दिनों के भीतर दूसरे आपराधिक मामले में आरोप तय हो जाने से उनकी मुश्किलें निरंतर बढ़ती जा रही हैं। चौटाला के खिलाफ कड़कडड़ूमा की विशेष सीबीआई कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत आरोप निर्धारित कर दिए।

इससे पहले 23 जुलाई को रोहिणी कोर्ट ने उनके खिलाफ जेबीटी भर्ती घोटाले में भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत आरोप तय किए थे। पूर्व निर्धारित सुनवाई के मद्देनजर ओमप्रकाश चौटाला बुधवार सुबह पौने 11 बजे न्यायाधीश पीएस तेजी की कड़कडड़ूमा स्थित विशेष सीबीआई कोर्ट में पहुंचे। करीब 15 मिनट के इंतजार के बाद जैसे ही उनके मामले की पुकार हुई, जज ने उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 109 के अलावा भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13 (2) व 13 (1) ई के तहत आरोप निर्धारित करते हुए अपने 10 पेज के आदेश के सभी पन्नों पर हस्ताक्षर कर दिए।चौटाला की ओर से पेश अधिवक्ताओं अनिल राठी व अमित साहनी ने जज का ध्यान अपनी उस अर्जी की ओर दिलाया, जिसमें उनके मुवक्किल की 8 से 30 अगस्त की जार्जिया यात्रा के लिए अनुमति मांगी गई थी। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई 5 अगस्त के लिए निर्धारित करते हुए कार्रवाई स्थगित कर दी।

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