दिल्‍ली: बच्चे के अपहरण में तीन को उम्र कैद

Delhi: Three gets Life imprisonment in child abduction
दिल्ली। दिल्ली की कोर्ट ने 11 वर्षीय बच्चे के अपहरण में शामिल छह में से तीन दोषियों मोहम्मद साहनबाज, मो. वसीम और मो. तनवीर को उम्र कैद और 75-75 हजार रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई है। जुर्माने की रकम में से दो लाख रुपये पीड़ित को देने का आदेश दिया गया है। मामले में शामिल तीन अन्य आरोपियों मो. ताकी, कमाल अहमद और रेशमा को को पुलिसिया जांच में की गई कोताही से बरी करना पड़ा।

तीस हजारी अदालत स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पवन कुमार जैन ने फैसले में कहा है कि अपहरण जैसे आपराधिक मामले से समाज के लोगों में असुरक्षा की भावना पैदा होती है। लिहाजा इस तरह के अपराध में अपराधियों के खिलाफ सख्ती से पेश आना चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। जल्द से जल्द अमीर बनने की चाहत में अपराधी इस तरह की वारदात को अंजाम देकर समाज में दहशत फैलाते हैं। अदालत ने कहा कि पुलिस ने जांच में कई तथ्यों को शामिल ही नहीं किया। पुलिस की जांच में की गई लापरवाही की वजह से आम लोगों को क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से विश्वास कम होगा।

पटेल नगर थाना इलाके में 28 मार्च 2006 की रात 11 वर्षीय मास्टर हिमांशु का अपहरण कर लिया गया। जिसके बाद अपहरणकर्ताओं ने 25 लाख की फिरौती के लिए हिमांशु के पिता को फोन किया और रकम नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी। पटेल नगर थाने में मामला दर्ज किया गया और पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की। फोन सर्विलांस के आधार पर पुलिस ने अपहरण करनेवालों को दबोच लिया और बच्चे को बचा लिया।

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